अजमेर. राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना कामकाज ऑनलाइन कर रहा है. इसके तहत आयोग अब आरटीआई के लिए प्रार्थना पत्र भी वर्ष 2024 से ऑनलाइन ही स्वीकार करने जा रहा है. आरटीआई लगाने वाले ऑफलाइन प्रार्थना पत्र आयोग को नहीं दे सकेंगे. आयोग की ओर से 1 जनवरी 2024 से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्र मात्र ऑनलाइन माध्यम से ही लिए जाएंगे.
आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि 1 जनवरी 2024 से आरटीआई ऑनलाइन ही लिए जाएंगे. ऑफलाइन की व्यवस्था बंद कर दी जाएगी. ऑफलाइन प्राप्त होने वाले आरटीआई प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही किया जाना संभव नहीं होगा. सचिव मेहता ने बताया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 में भी संभव सूचनाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से पहुंचने का लेख है. आयोग की ओर से ऑनलाइन प्रक्रिया से आरटीआई प्रार्थना पत्र प्राप्त करने से उनके जवाब देने संबंधी कार्यवाही भी त्वरित गति से हो सकेगी.