नसीराबाद (अजमेर).कस्बे में लगातार बढ़ रहे कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए प्रशासन ने राम दयाल मोहल्ले और सिंधी मोहल्ले के कुछ क्षेत्रों को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित करते हुए इन क्षेत्रों में तुरन्त प्रभाव से 22अप्रैल तक निषेधाज्ञा लागू किये जाने के आदेश उपजिला मजिस्ट्रेट राकेश गुप्ता ने मंगलवार को जारी किए हैं.
कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए ग्रह विभाग राजस्थान सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक कोविड के प्रसार को रोकने के लिए संक्रमित व्यक्तियों के क्षेत्र में माइक्रो कंटोनमेंट जोन घोषित किया जाना है. नसीराबाद सिटी थाना क्षेत्र में भी कुछ व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए. कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए अविलम्ब प्रतिबंधात्मक आदेश नहीं देने से परेशानी बढ़ सकती है.
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इसके मद्देनजर नसीराबाद शहर के संक्रमण क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य व सुरक्षा के लिए कुछ मोहल्लों के संक्रमण क्षेत्रों को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर 20 मीटर के क्षेत्र व तथा सिंधी धर्मशाला से मौलाना बेकरी तक और काली बाबानी के घर से ब्रह्मा कुमारी आश्रम तक व इसके आस पास के सिंधी मोहल्ले को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित करते हुए निषेधाज्ञा लागू की गई है. इसके तहत प्रभावित इलाके में सभी समारोह, रैली, सामाजिक व धार्मिक मानवीय गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है. साथ ही यहां के लोगों के आवागमन पर रोक लगा दी गई है.