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नाबालिग मौसेरी बहन से रेप के आरोपी को 20 साल कठोर कारावास की सजा - ईटीवी भारत राजस्थान न्यूज

नाबालिग मौसेरी बहन से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने (accused of raping a minor) आरोपी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 30 हजार रुपए के अर्थ दंड दंडित किया है.

Pocso court in Ajmer has sentenced,  Pocso court sentenced the accused
आरोपी को 20 साल कठोर कारावास की सजा.

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Published : Jun 7, 2023, 4:17 PM IST

अजमेर.नाबालिग मौसेरी बहन से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास और 30 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया है. पॉक्सो एक्ट प्रकरण की विशेष अदालत कोर्ट संख्या दो ने बुधवार को आरोपी को सुनाई है. आरोपी के खिलाफ पीड़िता के भाई ने पीसांगन थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था.

विशिष्ट लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि 2 जुलाई 2021 को पीसांगन थाने में नाबालिग पीड़िता के भाई ने मौसेरे भाई के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करवाया था. पीड़िता के भाई का आरोप था कि मौसेरा भाई नाबालिग बहन को बहला-फुसलाकर ले गया था, जहां उसने उसके साथ दुराचार किया. पीड़िता के भाई की शिकायत पर पीसांगन थाना पुलिस ने रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था.

पढ़ेंः पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 20 साल कठोर कारावास की सजा, लगाया 66 हजार का अर्थदंड

मुकदमे में तफ्तीश करने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. उन्होंने बताया कि मुकदमे में पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत कोर्ट संख्या 2 ने अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास और 30 हजार रुपए से दंडित किया है. विशिष्ट लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि मुकदमे में अभियोजन पक्ष की ओर से 30 दस्तावेज और 22 गवाह पेश किए गए हैं. मेडिकल और एफएसएल रिपोर्ट से रेप की पुष्टि हुई है. उन्होंने बताया कि आरोपी पीड़िता का मौसेरा भाई है. चलानी गार्ड आरोपी को कोर्ट लेकर पहुंचे तो इस बीच आरोपी अपना मुंह छुपाता हुआ नजर आया. सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट से मुंह लटकाते हुए कोर्ट से बाहर निकला.

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