किशनगढ़ (अजमेर). राजस्थान में किशनगढ़ कोर्ट ने गुरुवार को ऐतिहासिक फैसला (Historic Decision of Kishangarh Court) सुनाया. न्यायालय ने आरोपियों को सजा सुनाई. जिला न्यायालय संवर्ग अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. नमिता डंड ने फैसला सुनाते हुए तीन आरोपियों को धारा 376 डी के तहत 20-20 साल की सजा सुनाई है.
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न्यायालय ने तीन आरोपी ग्राम सीतापुरा, खाटूश्यामजी निवासी आरोपीगण हरलाल जाट, भोलूराम बलाई व बलराज जाट को 376 डी में 20-20 साल की सजा, 50 हजार रुपए का अर्थदंड एवं एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास के अलावा धारा आईपीसी 342 के तहत 1-1 साल की सजा एवं 1 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई. मामले में सरकार की ओर से 24 गवाह एवं 46 दस्तावेज परिलक्षित कराए गए. मामले में दो नाबालिग भी निरुद्ध किए गए थे.