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अजमेर में तीन तलाक का पहला मामला...60 साल के पति पर आरोप, अब विधिक राय लेने में जुटी पुलिस

तीन तलाक बिल पास होने के बाद अजमेर में तीन तलाक का पहला मामला सामने आया है. जहां 60 साल के एक व्यक्ति ने अपनी 6वीं पत्नी को मौखित तीन तलाक देते हुए घर से बेदखल कर दिया.

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Published : Aug 8, 2019, 5:20 PM IST

अजमेर. ख्वाजा गरीब नवाज की धार्मिक नगरी अजमेर में तीन तलाक बिल पास होने के बाद तीन तलाक का पहला मामला सामने आया है. जहां महिला ने अपने पति पर मौखिक रूप से तीन तलाक देकर घर से बेदखल करने का आरोप लगाया है. वहीं इस मामले में पुलिस विधिक राय लेकर कानूनी कार्रवाई करेगी.

अजमेर में तीन तलाक का पहला मामला

राज्यसभा में तीन तलाक बिल पास होने के बाद अजमेर से तीन तलाक का मामला सामने आया है. जहां महिला ने दरगाह थाना पुलिस को शिकायत दे दी है. दरगाह थाना इलाके में धोबी मोहल्ला निवासी एक विवाहिता ने अपने पति पर आरोप लगाया कि उसे मौखिक रूप से तीन तलाक देकर घर से बेदखल किया गया है.

पीड़िता ने आरोप लगाया कि निकाह के बाद से ही उसके पति उसे मानसिक शारीरिक यातनाएं दे रहा था. वहीं विरोध करने पर उसने उसे मौखिक रूप से तीन तलाक देकर घर से बेदखल कर दिया. जानकारी के मुताबिक तीन तलाक देने वाले शख्स की उम्र 60 साल बताई जा रही है. वहीं पीड़िता को विरोध करने पर सलीमुद्दीन ने मौखिक तौर पर उसे तीन बार तलाक कहकर घर से बेदखल कर दिया.

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महिला ने कहा कि सलीमुद्दीन ने उससे यह बात छुपाई कि वह पहले से ही शादीशुदा है. उसकी 5 बीवियां है, महिला का आरोप था कि उसके शौहर ने उसके साथ धोखा किया है और निकाह करने के बाद उसे किराए के मकान में ठहरा दिया. जिसके बाद उसके शौहर की पहली पत्नी ने उसके साथ मारपीट की और उसे प्रताड़ित किया.

पीड़िता ने बताया कि पिछले एक महीने से उसके शौहर घर नहीं आए है और उसने उसे कई बार फोन पर तीन तलाक बोला है. वहीं दरगाह थाना पुलिस में मुस्लिम विवाहिता ने पति के खिलाफ मौखिक तीन तलाक देकर घर से बेदखल करने की शिकायत दी. पीड़िता की शिकायत पर दरगाह थाना पुलिस ने फिलहाल 498 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है.

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तलाक निरोधक कानून की धाराओं को भी पुलिस मुकदमे में अब जल्द जोड़े जाने की बात की जा रही है. वहीं इसके लिए पुलिस विधिक राय ले रही है. एसपी कुंवर राष्ट्रदीप के अनुसार जांच अधिकारी सीआई हेमराज को निर्देश दिए गए हैं कि नए कानून के प्रावधानों के बारे में लोक अभियोजक से राय ले.

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