अजमेर. जिले में भाजपा युवा मोर्चा के नेता और पार्षद पति अनिल नरवाल को सेशन जिला न्यायालय ने जमानत दे दी है. अनिल नरवाल और उसके दोस्त मनीष को जमानत देने के साथ ही 45 दिन तक अजमेर नगर निगम सीमा से बाहर रखा गया है.
न्यायालय के अनुसार दोनों आरोपी 45 दिन तक अजमेर नगर निगम क्षेत्र में नहीं आएंगे. केवल न्यायालय में पेशी के दौरान ही अजमेर आ सकेंगे. इसके बारे में अजमेर लोक अभियोजक विवेक पाराशर ने बताया कि बीते महीने लोंगिया क्षेत्र में पार्किंग को लेकर हुए झगड़े के बाद दो समुदाय आमने-सामने हो गए थे. इस दौरान अनिल नरवाल पर जाति सूचक और धार्मिक उन्माद फैलाने का आरोप है.