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अजमेर पोस्को मामले में आखिरकार मासूम को मिला इंसाफ, आरोपी को 10 साल की सजा और 25 हजार का जुर्माना भी

अजमेर पोस्को मामले में मासूम को आखिरकार इंसाफ मिल गया. इस फैसले को आने में 5 साल वक्त लग गया. अजमेर की विशेष न्यायालय ने आरोपी टेंपो चालक अकबर को 10 साल की सजा और 25 हजार 500 के अर्थदंड से दंडित किया है.

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Published : Aug 6, 2019, 5:43 AM IST

AJMER POSCO, JUSTICE, HARASSMENT CASE

अजमेर. नाबालिक मासूम के साथ अश्लील हरकत और छेड़छाड़ करने वाले टेंपो चालक को सोमवार को अजमेर की विशेष न्यायालय ने10 साल की सजा और 25 हजार 500 के अर्थदंड से दंडित किया है. जनवरी 2014 में अलवर गेट थाना क्षेत्र में टेंपो चालक अकबर के खिलाफ यह मामला दर्ज हुआ था. जिसके बाद आज न्यायालय ने इस पर अपना फैसला दिया है.

अजमेर पोस्को मामले में आखिरकार मासूम को मिला इंसाफ

हुआ कुछ यूं था

पीड़ित मासूम अपने घर से रिश्तेदार के यहां जाने के लिए रूट नंबर 5 के टेंपो में बैठी थी, जिसे अकबर चला रहा था. अकबर ने मासूम को अकेला देख कर
टेंपो को श्रीनगर रोड पर ले गया. जहां पर उसने बच्ची के साथ अश्लील हरकतें करनी शुरु कर दीं. जिसके बाद बच्ची टेंपो से कूद गई और अपनी जान बचाई.

जिससे टेंपो चालक घबरा कर टेंपो को मौके पर छोड़कर फरार हो गया. जिसके बाद पीड़ित के घरवालों ने अलवर गेट पर स्थित थाने में शिकायत दर्ज करवाई. पुलिस ने
आरोपी चालक को पकड़ लिया था और पोस्को की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था.

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जिस पर आज न्यायालय में आरोपी के खिलाफ 7 गवाह और 11 दस्तावेज पेश किए गए. जिसके बाद न्यायालय ने आरोपी अकबर को 10 साल का कठोर कारावास और 25 हजार 500 के अर्थदंड दिया.

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