अजमेर. नाबालिक मासूम के साथ अश्लील हरकत और छेड़छाड़ करने वाले टेंपो चालक को सोमवार को अजमेर की विशेष न्यायालय ने10 साल की सजा और 25 हजार 500 के अर्थदंड से दंडित किया है. जनवरी 2014 में अलवर गेट थाना क्षेत्र में टेंपो चालक अकबर के खिलाफ यह मामला दर्ज हुआ था. जिसके बाद आज न्यायालय ने इस पर अपना फैसला दिया है.
हुआ कुछ यूं था
पीड़ित मासूम अपने घर से रिश्तेदार के यहां जाने के लिए रूट नंबर 5 के टेंपो में बैठी थी, जिसे अकबर चला रहा था. अकबर ने मासूम को अकेला देख कर
टेंपो को श्रीनगर रोड पर ले गया. जहां पर उसने बच्ची के साथ अश्लील हरकतें करनी शुरु कर दीं. जिसके बाद बच्ची टेंपो से कूद गई और अपनी जान बचाई.