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उदयपुर: कोरोना रोकथाम को लेकर कलेक्टर ने की समीक्षा बैठक, सैंपलिंग बढ़ाने के दिए निर्देश

उदयपुर में कोरोना संक्रमण की स्थिति एवं नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा के लिए जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा की अध्यक्षता में सोमवार को जिला परिषद सभागार में विशेष बैठक आयोजित की गई.

collector chetan deora,  corona review meeting
उदयपुर में कोरोना केस

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Published : Dec 7, 2020, 10:33 PM IST

उदयपुर. जिले में कोरोना संक्रमण की स्थिति एवं नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा के लिए जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा की अध्यक्षता में सोमवार को जिला परिषद सभागार में विशेष बैठक आयोजित की गई.

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बैठक में कलेक्टर ने जिले में कोरोना की वर्तमान स्थिति की जानकारी लेने के साथ मरीजों को दिए जा रहे उपचार, उपचार के दौरान एवं बाद में की जा रही मॉनिटरिंग, कोरोना सैंपलिंग, होम आइसोलेशन, कोरोना जागरूकता के लिए किए जा रहे प्रयासों, इन्सीडेंट कमाण्डर द्वारा किए जा रहे कार्यों, एपिडेमिक एक्ट के तहत कार्यवाही, सैनिटाइजेशन कार्य आदि की समीक्षा करते हुए पुलिस, प्रशासन व विभागीय अधिकारियों को समंवित गंभीर प्रयास करने के निर्देश दिए.

सैंपलिंग बढ़ाने के निर्देश...

बैठक में चिकित्सा विभागीय अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में जिले में प्रतिदिन औसतन 1200 सैंपल लिए जा रहे हैं. कलेक्टर देवड़ा ने ऋषभदेव, खेरवाड़ा, मावली क्षेत्र में प्रतिदिन 100 सैंपल तथा अन्य खण्ड में प्रतिदिन 50 सैंपल न्यूनतम लेने के साथ ही जिले में न्यूनतम 1500 सैंपल प्रतिदिन लेने के निर्देश दिए.

कलेक्टर ने कहा कि जो टीम कोरोना पॉजिटिव के घर दवाई देने, आईईसी करने, हेल्थ चेकअप करने जाती है, वहीं मेडिकल टीम परिवारजन, क्लोज कॉन्टेक्ट के सैम्पल भी विभागीय गाइडलाइन के अनुसार लेगी. जिससे लोगों को इस कार्य हेतु घर से बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं रहे.

हर वार्ड में लगेेंगे इन्सीडेंट कमांडर...

देवड़ा ने निर्देश दिए कि उदयपुर शहर में 70 वार्ड पर 70 इन्सीडेंट कमाण्डर, प्रत्येक ग्राम पंचायत पर एक इन्सीडेंट कमाण्डर एवं अन्य नगरपालिका क्षेत्र में प्रति 5 वार्ड पर एक इन्सीडेंट कमाण्डर लगाया जाए और यह इंसीडेंट कमांडर पॉजिटिव मरीजों को घर पर ही रखने एवं कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल की पालना कराएंगे.

एपिडेमिक एक्ट के तहत कार्रवाई करने के निर्देश...

जिला कलेक्टर ने जिले में एपिडेमिक एक्ट के तहत कार्रवाई बढ़ाने के निर्देश दिए हैं. बैठक में निर्णय लिया गया कि जो मरीज होम आइसोलेशन गाइडलाइन की पालना नहीं करेगा एवं अन्य व्यक्ति जो कोरोना प्रोटेाकोल का उल्लंघन करेंगे, ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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