उदयपुर.लेक सिटी उदयपुर की पिछोला झील में उदयपुर नगर निगम की ओर से उतारे गए जहाज़नुमा क्रूज को बाहर निकालने के आदेश न्यायालय ने दिए हैं.
दरअसल, अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा कि 15 दिन में विशालकाय क्रूज़ बाहर निकाला जाए. न्यायालय के निर्णय के बाद लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है. वहीं, झील प्रेमियों ने भी राहत की सांस ली है. इस पूरे मामले को लेकर तेज शंकर पालीवाल और अन्य लोगों ने नगर निगम और जिला कलेक्टर और राज्य सरकार के विरुद्ध धारा 151 सीआरपीसी के तहत न्यायालय में परिवाद पेश किया था.
आवेदन कर्ताओं का कहना था कि पिछोला झील पेयजल का मुख्य स्रोत है, लेकिन इसके बावजूद भी निगम की ओर से क्रूज को लेकर अनुमति दी गी थी. ऐसे में पिछोला झील में क्रूज के चलने से जलीय जीव जंतु के साथ ही झील के दूषित होने का भी खतरा था. लेकिन इसके बावजूद भी होली के दिन विशालकाय क्रूज को पानी में उतार दिया गया, जिसको लेकर परमिशन नहीं ली गई थी.