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उदयपुर में 3 मई तक लागू रहेगी धारा 144, जिला कलेक्टर ने जारी किया आदेश

कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए उदयपुर जिला प्रशासन ने शहर में लगी धारा 144 को 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया है. बता दें कि उदयपुर जिला कलेक्टर आनंदी ने मंगलवार को इसके आदेश जारी किए हैं. आदेश के तहत अब उदयपुर में 3 मई तक धारा 144 लागू रहेगी. साथ ही जिला प्रशासन की ओर से सभी आवश्यक सेवाओं के लिए कार्यरत व्यक्तियों के पास की मियाद को भी 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है.

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उदयपुर में 3 मई तक धारा 144 लागू रहेगी

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Published : Apr 14, 2020, 6:48 PM IST

उदयपुर. भारत में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है. ऐसे में इस संक्रमण को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशभर में 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है. प्रधानमंत्री के आदेश के बाद उदयपुर जिला प्रशासन भी पूरी तरह हरकत में आ गया. जिसके चलते उदयपुर कलेक्टर आनंदी ने भी शहर में धारा 144 की मियाद को 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया है.

उदयपुर में 3 मई तक धारा 144 लागू रहेगी

आपको बता दें कि उदयपुर में अब तक 4 कोरोना संक्रमित मरीज मिल चुके हैं. जबकि 80,000 से अधिक लोगों को होम क्वॉरेंटाइन पर रखा गया था. ऐसे में जिला प्रशासन की ओर से किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करते हुए धारा 144 को 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है. इसके साथ ही जिला प्रशासन की ओर से धारा 144 लागू होने के बाद बनाए गए सभी पास की मियाद भी 3 मई तक के लिए बढ़ा दी है.

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बता दें कि धारा 144 के अंतर्गत उदयपुर के किसी भी स्थान पर 5 या उससे अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्रित नहीं हो सकेंगे. ऐसा होने पर उन सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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