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राजस्थान उपचुनाव: कोविड-19 के चलते प्रचार के समय में कटौती, अब शाम 7 बजे बाद चुनाव प्रचार होगा बंद - राजस्थान लेटेस्ट न्यूज

राजस्थान की दो सीटों पर होने वाले उप चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं. इसी बीच कोरोना महामारी को मद्देनजर रखते हुए वल्लभनगर और धरियावद में होने वाले उपचुनाव के दौरान किए जाने वाले प्रचार-प्रसार के समय में कटौती की गई है. पश्चिम बंगाल के आम चुनाव-2021 के लिए जारी दिशा निर्देशों के तहत ही राजस्थान उपचुनाव में होगा प्रचार-प्रसार

Reduction in the time of election campaign to be done during the by-elections in Rajasthan
राजस्थान में होने वाले उपचुनाव के दौरान किए जाने वाले चुनाव प्रचार के समय में कटौती

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Published : Oct 8, 2021, 8:33 PM IST

उदयपुर.राजस्थान की दो सीटों पर होने वाले उप चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं. कोरोना महामारी को मद्देनजर रखते हुए वल्लभनगर और धरियावद में होने वाले उपचुनाव के दौरान किए जाने वाले प्रचार-प्रसार के समय में कटौती की गई है. पश्चिम बंगाल के आम चुनाव-2021 के लिए जारी दिशा निर्देशों के तहत ही राजस्थान उपचुनाव में होगा प्रचार-प्रसार.

जिला निर्वाचन अधिकारी चेतन देवड़ा ने बताया कि राज्य निर्वाचन विभाग के अनुसार विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रतिदिन होने वाले प्रचार के समय में कमी की गई है. अब प्रतिदिन राजनीतिक दल या प्रत्याशी शाम 7 बजे तक ही प्रचार कर सकेंगे. निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार शाम 7 बजे से सुबह 10 बजे तक कोई भी दल या प्रत्याशी चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे.

पालना सुनिश्चित कराने के निर्देश

अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान कृष्ण कुणाल ने उदयपुर और प्रतापगढ़ के जिला निर्वाचन अधिकारी, वल्लभनगर और धरियावद के रिटर्निंग अधिकारी को एक पत्र लिखा है. जिसमें सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल, राज्य के राजनीतिक दल और पंजीकृत एवं गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल से चुनाव प्रचार के समय के संबंध में चुनाव आयोग के निर्देशों की पालना सुनिश्चित कराने को कहा है.

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बंगाल चुनाव के निर्देश होंगे लागू

कोविड-19 अवधि में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी. इस बैठक में लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों ने हिस्सा लिया था. बैठक के बाद चुनाव आयोग की ओर से व्यापक दिशा-निर्देश दिए गए थे. ये निर्देश वल्लभनगर और धरियावद विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के दौरान भी लागू होंगे.


एक डोज लगी हो तो....

जिला निर्वाचन अधिकारी चेतन देवड़ा ने बताया कि राज्य निर्वाचन विभाग के अनुसार ऐसे उम्मीदवार, चुनाव अभिकर्ता, पोलिंग एजेंट, काउंटिंग एजेंट, ड्राइवर आदि जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवा ली है, लेकिन निर्धारित वैक्सीन प्रोटोकॉल के चलते दूसरी डोज नहीं लगवा पाए हैं. उन्हें मतदान प्रक्रिया में और मतगणना हॉल में मतगणना के लिए शामिल होने के लिए मतदान एवं मतगणना की दिनांक से 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी.

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एक भी डोज नहीं लगी तो

कलेक्टर देवड़ा ने बताया कि ऐसे उम्मीदवार, चुनाव अभिकर्ता, पोलिंग एजेंट, काउंटिंग एजेंट, ड्राइवर आदि जिनके वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लगी हो, तो उन्हें मतदान दिवस और मतगणना की दिनांक से 48 घंटे पहले की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट दिखाने पर ही मतदान प्रक्रिया या काउंटिंग हॉल में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी. इसके साथ ही चुनाव आयोग ने टीकाकरण के अभाव में किसी को भी नामांकन से नहीं रोकने के निर्देश दिए हैं.

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