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अब 50 लोगों के जुटने पर भी लेनी होगी फायर NOC, भवन की न्यूनतम ऊंचाई सीमा भी घटी - Rajasthan news

पहले 15 मीटर तक की ऊंचाई वाले भवनों को फायर NOC लेना अनिवार्य था. अब इस सीमा को घटाकर 9 मीटर कर दिया गया है. पढ़ें- विस्तृत खबर....

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फायर सेफ्टी नियमों में किया गया संशोधन

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Published : Jan 27, 2020, 11:01 AM IST

उदयपुर. देशभर में बढ़ती आगजनी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार ने फायर सेफ्टी नियमों में संशोधन किया है. उदयपुर समेत पूरे राजस्थान में सरकार ने इन नियमों को सख्ती से लागू करवाने के लिए दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए हैं.

फायर सेफ्टी नियमों में किया गया संशोधन

50 से ज्यादा लोगों के एकत्रित होने पर लेनी होगी NOC

नए नियमों के मुताबिक, अब से जहां कहीं भी 50 या उससे अधिक व्यक्ति एक जगह पर एकत्रित होंगे तो नगर निगम और फायर डिपार्टमेंट से NOC लेना अनिवार्य होगा. ऐसा नहीं करने पर स्थानीय थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई जाएगी.

न्यूनतम भवन सीमा भी घटाई....

पूर्व में जहां 15 मीटर तक की ऊंचाई वाले भवनों को फायर एनओसी लेना अनिवार्य था. अब इस सीमा को घटाकर 9 मीटर कर दिया गया है.

शादी से लेकर बर्थडे पार्टी तक के लिए लेनी होगी इजाजत....

नए नियमों के तहत अब जन्मदिन (50 लोगों से अधिक) से लेकर शादी समारोह तक के लिए नगर निगम और फायर डिपार्टमेंट से इजाजत लेनी होगी.
समारोह के आयोजन से पहले यह सुनिश्चित करना होगा, कि समारोह में कितने लोग सम्मिलित होंगे. अगर आगजनी की घटना होती है तो इसके बचाव के लिए क्या उपाय होंगे.

सर्वे और अध्ययन के बाद किया गया नियमों में संशोधन....

राज्य सरकार ने सर्वे और गहन अध्यन के बाद ही नियमों में संशोधन किया है. साथ ही इन नियमों की ठीक से पालना हो, इसके लिए भी सरकार गंभीर है.

बहरहाल, फायर सेफ्टी के नए नियम बेशक सख्त हैं, लेकिन अगर इन्हें ठीक से लागू करवाया गया तो काफी सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं.

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