उदयपुर. देशभर में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बाद आम आदमी का जन-जीवन में भी काफी बदलाव आ गया है. सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने के साथ ही चेहरे पर मास्क का उपयोग अनिवार्य हो गया है और इसी अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए अब सभी सरकारी महकमों में भी इसे लागू कर दिया गया है.
परिवहन विभाग ने नियमों में किया बदलाव बात करें राजस्थान के परिवहन विभाग की तो यहां पर अब किसी भी प्रकार का कार्य करवाने के लिए थर्मल स्क्रीनिंग के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर उपयोग जैसे मूल कार्यों को लगातार करना होगा, तभी परिवहन विभाग में किसी भी तरह का कार्य करवा पाएंगे.
सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने पर ही बनेगा लाइसेंस उदयपुर के परिवहन अधिकारी प्रकाश सिंह ने बताया कि कोरोना वायरस विभाग द्वारा अब चुनिंदा लोगों को ही प्रतिदिन ऑनलाइन टोकन देकर बुलाया जा रहा है. इसके बाद में सबसे पहले उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाती है और आरटीओ के मेन गेट पर ही उन्हें सैनिटाइज कर अंदर प्रवेश किया जाता है. जिसके बाद में सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर वह जिस कार्य से आए हैं, वहां तक उन्हें जाने दिया जाता है.
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इसके बाद में उनके मूल कार्य में एक सरकारी कर्मचारी उनकी मदद करता है और हस्ताक्षर के लिए भी विशेष पैन का इस्तेमाल किया जा रहा है. जिससे बढ़ते संक्रमण को रोका जा सके. बता दें कि झीलों के शहर उदयपुर में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में इस तरह की प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है. जिससे परिवहन विभाग अपने कर्मचारियों को और अपने लाभार्थियों को संक्रमण से बचा सके.