उदयपुर.जिले में एक नाबालिक के साथ दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 साल की कठोर सजा (Rape with minor in Udaipur) सुनाई है. उदयपुर के पॉक्सो कोर्ट ने 3 साल पुराने एक मामले पर सुनवाई करते हुए नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने और उसे गर्भवती करने का दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी को 10 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी दिया है.
Rape with minor in Udaipur: नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल की सजा
उदयपुर में नाबालिक के साथ दुष्कर्म के मामले (Rape with minor in Udaipur) में कोर्ट ने मंगलवार को आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 10 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है.
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जानकारी के अनुसार उदयपुर के सवीना थाना क्षेत्र में 2019 में एक नाबालिक लड़की स्कूल में पढ़ती थी. उसी स्कूल में आरोपी भी पढ़ता था. एक दिन आरोपी ने लड़की को बहला-फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. वहीं फरवरी 2019 में अचानक पीड़िता का पेट दर्द करने लगा. जांच के लिए जब उसे अस्पताल लाया गया तो पता चला कि वह गर्भवती है. उसने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन कुछ दिन बाद ही बच्चे की मृत्यु हो गई. मामले की सूचना मिलते ही थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू की. उस समय आरोपी नाबालिग था लेकिन 3 साल के बाद कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए इस पूरे मामले में युवक को दोषी मानते हुए 20 साल की सजा सुनाई है.