श्रीगंगानगर. भाजपा के जन जागरूकता अभियान के तहत जिले सर्किट हाउस में गुरुवार को पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया. जिसमें केंद्रीय पशुपालन राज्य मंत्री संजीव बालियान ने कहा है कि सीएए किसी की भी भारतीय कि नागरिकता छीनने का प्रावधान नहीं है. यह दूसरे देशों से उत्पीड़ित होकर आए लोगों को नागरिकता देने का अधिनियम है. साथ ही उन्होंने बताया कि भारतीय नागरिकता अधिनियम दशकों पुराना कानून है, इस अधिनियम में मात्र 2 संशोधन किए गए हैं.
केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान पहुंचे श्रीगंगानगर पहला प्रावधान यह किया गया है कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए पूर्व में 11 साल की अनिवार्यता थी.जिसको अब कम कर 6 वर्ष कर दिया गया है. वहीं दूसरा प्रावधान यह किया गया है कि पाकिस्तान,बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धर्म के आधार पर उत्पीड़ित होकर भारत की शरण लेने वालों को नागरिकता दी जाएगी.
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उन्होंने कहा कि 3 देशों से धर्म के आधार पर उत्पीड़न के लिए जो व्याख्या की गई है. उसकी आवश्यकता इसलिए रही, क्योंकि तीनों देश इस्लामी देश है यहां मुस्लिमों का तो धर्म के आधार पर उत्पीड़न नहीं हो सकता. यह तीनों देश मुस्लिम बहुसंख्यक है. इसी कारण ही इन देशों में अल्पसंख्यक समुदाय को नागरिकता दी जाएगी. जो अन्य नागरिक हैं वह भी भारतीय नागरिकता के लिए नियम अनुसार आवेदन कर सकते हैं, उसके लिए भी भारतीय नागरिकता अधिनियम में प्रावधान है. पूर्व में भी पड़ोसी देशों के नागरिकों को नागरिकता दी गई है.
बात दें कि कश्मीर में भी हाल ही में एक मुस्लिम महिला को नागरिकता दी गई है.जिसका आवेदन प्राप्त होते ही कार्रवाई की गई. इस दौरान उनके साथ भाजपा सांसद निहालचंद मेघवाल,जिला अध्यक्ष आत्माराम तरड सहित भाजपा के अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे.