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श्रीगंगानगर: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचार के लिए कलेक्ट्रेट से रथ रवाना - गैर ऋणी किसान

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जानकारी सभी किसानों तक पहुंचाने के लिए कलेक्ट्रेट से गुरुवार को प्रचार रथ किया गया. इस प्रचार रथ के माध्यम से किसानों को फसल बीमा को लेकर जागरूक किए जाएंगे. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ-रबी 2020 के लिए सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की जा चुकी है. जिसकी अंतिम तारीख 15 जुलाई है.

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फसल बीमा योजना के लिए कलेक्ट्रेट से प्रचार रथ रवाना

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Published : Jul 9, 2020, 10:24 PM IST

श्रीगंगानगर.प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जानकारी गांव-गांव ढाणी-ढाणी तक प्रत्येक किसान तक पहुंचाने के लिए कलेक्ट्रेट परिसर से गुरुवार को प्रचार रथ रवाना किया गया. इस दौरान कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा एवं गंगानगर विधायक ने हरी झंडी दिखाकर इन 8 रथों को रवाना किया. ये प्रचार रथ किसानों को फसल बीमा को लेकर जागरूक करेंगे.

फसल बीमा योजना के लिए कलेक्ट्रेट से प्रचार रथ रवाना

गंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से क्रियान्वित की जाएगी. यह योजना सभी ऋणी और गैर ऋणी किसानों के लिए स्वैच्छिक है. इस योजना से प्रथक रहने के लिए नामांकन की अंतिम तिथि से पूर्व तक संबंधित वित्तीय संस्था में घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा. कोई भी किसान टोल फ्री नंबर 18001232310 पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि फसल बीमा योजना का लाभ सभी किसान भाइयों को लेना चाहिए, जिससे किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आने पर फसल नुकसान की भरपाई की जा सके.

कलेक्टर ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ-रबी 2020 के लिए सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की जा चुकी है. खरीफ- 2020 में फसल बीमा कराने की अंतिम तारीख 15 जुलाई 2020 निर्धारित की है. वहीं, दोनों फसलों के लिए जिले में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के लिए अधिकृत किया गया है.

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कलेक्टर ने कहा कि जिले के सभी कृषकों से आग्रह है कि फसल बीमा का लाभ लेने के लिए पात्रता अनुसार अपनी फसल का स्वैच्छिक आधार पर फसल बीमा करवाएं. जिन ऋणी कृषकों को अपनी फसल का बीमा नहीं करवाना है, वे संबंधित बैंक के संस्था से संपर्क कर घोषणा पत्र भरकर दें. इसके लिए अंतिम तिथि 15 जुलाई 2020 है.

इस निर्धारित दिनांक तक निकट के केंद्रीय सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वाणिज्य बैंक की शाखाओं एवं सीएससी के माध्यम से फसल बीमा करवा सकेंगे. बीमा कंपनी के अधिकृत एजेंट और अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करवाकर फसल बीमा करवाया जा सकता है. इस अवसर पर कृषि विभाग के उपनिदेशक जीआर मटोरिया, एलडीएम सतीश जैन सहित कृषि विभाग के अधिकारी उपस्थित थे.

जालोर के सभी ग्राम पंचायतों में 12 जुलाई तक होगा किसान गोष्ठियों का आयोजन

जालोर जिले के काश्तकारों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ की जानकारी देने और लाभान्वित करने के लिए 10 से 12 जुलाई तक किसान गोष्ठी आयोजित की जाएगी. इसके लिए कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर निर्देश दिये हैं. कलेक्टर का कहना है कि वे आगामी 12 जुलाई तक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर किसान संगोष्ठियों का आयोजन कर संबंधित उपखंड अधिकारी को अवगत करवाए.

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उपनिदेशक कृषि विस्तार जिला परिषद के डाॅ. आरबी सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पोर्टल के संचालन के लिए जिले के सभी बैंकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है. गैर ऋणी किसानों को बीमा योजना से जोड़ने के लिए जिले के काॅमन सर्विस सेंटर (ई-मित्र कियोस्क) को भी प्रशिक्षण दिया जा चुका है. ताकि कृषकों का डाटा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पोर्टल पर अपलोड करने में कोई त्रुटि नहीं हो.

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ-2020 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 जुलाई है. अब तक फसल बीमा के पोर्टल पर 44,818 किसानों द्वारा बीमा हेतु आवेदन दर्ज करवाए जा चुके हैं. जिसमें 587 कृषकों का पंजीयन गैर ऋणी कृषक और 44,231 ऋणी कृषक है.

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