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श्रीगंगानगर में दो दिन का सूखा दिवस घोषित, शराब बेचने पर लाइसेंस कर दिया जाएगा रद्द - shriganganagar news

सूखा दिवस को देखते हुए आबकारी निरोधक दल को भी सक्रिय किया गया है और दल के द्वारा गश्त की जाएगी. इस दौरान अगर कोई शराब बिक्री करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ आबकारी एक्ट में कार्रवाई की जाएगी.

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Published : Nov 15, 2019, 9:44 AM IST

श्रीगंगानगर. निष्पक्ष व शांतिपूर्ण रूप से निकाय चुनाव करवाने के लिए चुनाव आयोग पूरी तरह से सजग है. निकाय चुनाव को देखते हुए आबकारी विभाग ने दो दिनों के लिए सूखा दिवस घोषित किया है.

शराब बेचने पर होगी सख्त कार्रवाई

इसी क्रम में चुनाव आयोग के निर्देशों की पालना करते हुए गुरुवार शाम 5 बजे से 16 नवंबर शाम 5 बजे तक शहर में पांच किलोमीटर दायरे में आने वाली सभी शराब दुकानों को सील किया गया है. इस दौरान किसी शराब की दुकान या शराब बेचने की जानकारी मिलती है तो आबकारी विभाग सख्त कार्रवाई करते हुए दुकान का लाइसेंस निरस्त करेगा.

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आबकारी शहर सर्किल प्रभारी सुरेश चौधरी ने बताया कि नगर परिषद गंगानगर में 21 अंग्रेजी शराब,14 देसी, 6 कंपोजिट शराब की दुकानें हैं, तो वहीं 7 होटल व बार है. जिन्हें चुनाव को मद्देनजर घोषित हुए सूखा दिवस पर इन शराब की दुकानों व होटल- बार सील किए गए हैं. जो16 तारीख 5 बजे तक बंद रहेगे. इस दौरान किसी भी प्रकार की शराब बिक्री या लाइसेंस के उल्लंघन की शिकायत मिलती है तो विभाग आबकारी अधिनियम के अनुसार उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा.

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साथ ही उन्होंने कहा कि सूखा दिवस को देखते हुए आबकारी निरोधक दल को भी सक्रिय किया गया है और दल के द्वारा गश्त की जाएगी. इस दौरान अगर कोई शराब बिक्री करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ आबकारी एक्ट में कार्रवाई की जाएगी. वहीं उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा आबकारी निरोधक दल की 2 टीम गठित की गई है. यह दोनों टीमें शहर व ग्रामीण इसाके में लगातार गश्त करेगी.

इस दौरान शराब बेचने की सूचना मिलती है या शराब की दुकानों पर शराब बेचना पाया जाता है तो विभाग कठोर कार्रवाई करते हुए लाइसेंस रद्द करेगा. उन्होंने कहा कि चुनाव में अगर कोई शराब बांटने की विभाग को सूचना देता है तो आबकारी पुलिस मौके पर जाकर कानूनी कार्रवाई करेगी.

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