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श्रीगंगानगर: 5 किलो अफीम दूध के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार

श्रीगंगानगर में पुलिस ने अफीम दूध की तस्करी करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है. नाकेबंदी के दौरान पुलिस ने जब एक संदिग्ध कार की तलाशी ली तो 5 किलो अफीम दूध बरामद हुआ. जिसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है.

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5 किलो अफीम दूध के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार

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Published : Jul 4, 2020, 7:53 PM IST

श्रीगंगानगर.मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत श्रीविजयनगर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. पुलिस ने तीन तस्करों को 5 किलो अफीम दूध के साथ गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से पुलिस ने एक लग्जरी कार भी बरामद की है. अफीम तस्करों के खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है. वहीं आरोपियों से पुलिस की पूछताछ चल रही है.

तीनों आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज

थाना प्रभारी विक्रम तिवारी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि बीकानेर की तरफ से एक लग्जरी कार आ रही है. कार में तीन युवक सवार हैं और उनके पास काफी मात्रा में अफीम है जो श्रीगंगानगर जिले में सप्लाई करने आ रहे है. सूचना के बाद रात को ही क्षेत्र में नाकाबंदी करवा दी थी. अनूपगढ़ मार्ग स्थित 28 जीबी के पास पुलिस को एक संदिग्ध कार दिखाई दी. कार को रोककर तलाशी ली गई तो उसमें से 5 किलो अफीम का दूध बरामद किया गया.

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कार में सवार तीन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. आरोपियों की पहचान जयदेव सिंह जाट, दशरथ सिंह राजपूत और कपिल कुमार जाट के रूप में हुई है. थाना प्रभारी ने बताया कि कार के नंबरों के आधार पर कार मालिक का भी पता लगाया जा रहा है. पूछताछ में तीनों युवकों से पुलिस को कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हाथ लगी हैं. जिनकी तस्दीक करने की कार्रवाई चल रही है. फिलहाल तीनों तस्करों के खिलाफ विजयनगर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच रामसिंहपुरा थाना अधिकारी को सौंप दी है.

क्या है एनडीपीएस एक्ट?

1985 में इस एक्ट को पारित किया गया था. एनडीपीएस की फूल फॉर्म नारकोटिक्स ड्रग्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 है. इस अधिनियम में मौत की सजा का प्रावधान भी है. एक्ट की धारा 31ए के अनुसार अगर कोई व्यक्ति एक से अधिक बार इस एक्ट के तहत पकड़ा जाता है तो उसे मौत की सजा तक सुनाने का प्रावधान है.

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