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दरिंदगी की सजा: 3 साल पहले मासूम से किया था रेप, अब अंतिम सांस तक जेल में रहेगा आरोपी - Sikar rape case

सीकर में 3 साल पहले हुए दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया. कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास (मरते दम तक) जेल में रहने की सजा सुनाई है.

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मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को सजा

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Published : Dec 6, 2019, 8:39 PM IST

सीकर.जिले के अजीतगढ़ इलाके के गढ़टकनेत गांव में 3 साल पहले हुए दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला सुना दिया. सीकर की पॉक्सो कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी को मृत्युपर्यंत जेल में रहने की सजा सुनाई है. कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है, कि आरोपी हंसराज बलाई अंतिम सांस तक जेल में रहेगा.

मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को सजा

एडवोकेट शिवरतन शर्मा ने बताया, कि 13 दिसंबर 2016 को हंसराज बलाई ने शराब के नशे में धुत होकर मासूम से रेप किया था. यही नहीं वो बच्ची को दीवार से दूसरी तरफ फेंक कर फरार हो गया था.

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पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ चालान पेश किया. करीब 3 साल तक मामला कोर्ट में चला और अब पॉक्सो कोर्ट की न्यायाधीश सीमा अग्रवाल ने आरोपी को सजा सुनाई है. आरोपी को अब अपना बचा हुआ पूरा जीवन जेल में ही बिताना होगा.

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