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किसानों के लिए राहतः लोन लेने लिए फसल बीमा अनिवार्य नहीं, इस तारीख तक बैंक में करें आवेदन

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Published : Jun 19, 2020, 9:52 AM IST

कृषि लोन या किसी भी तरह का अन्य लोन लेने वाले किसानों के लिए अब फसल बीमा की किश्त कटवाना अनिवार्य नहीं होगा. जिसके लिए किसानों को 8 जुलाई तक बैंक में अंडरटेकिंग फॉर्म देना होगा कि वे फसल बीमा नहीं चाहते हैं.

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फसल बीमा अनिवार्य नहीं

सीकर.किसान क्रेडिट कार्ड या अन्य किसी भी तरह का कृषि लोन लेने वाले किसानों के लिए एक राहत भरी खबर है. इन किसानों के लिए अब फसल बीमा की किश्त कटवाना अनिवार्य नहीं होगा. इसके लिए नियमों में संशोधन कर दिया गया है. जिससे किसानों को राहत मिलेगी.

लोन लेने के लिए फसल बीमा की अनिवार्यता खत्म

जानकारी के मुताबिक पहले यह नियम था कि जिन किसानों ने बैंक से लोन लिया है, उन्हें फसल बीमा करवाना अनिवार्य था. लोन के पैसे में से उनकी फसल बीमा की किश्त अपने आप कट जाती थी. लेकिन अब किसान बैंक में आवेदन कर फसल बीमा के लिए मना कर सकते हैं. इसके लिए 8 जुलाई की तारीख तय की गई है. 8 जुलाई तक किसानों को बैंक में अंडरटेकिंग फॉर्म देना होगा की वे फसल बीमा नहीं चाहते हैं. इसके बाद उनकी फसल बीमा की रकम नहीं काटी जाएगी.

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मुआवजा नहीं मिलने की रहती थी शिकायत

किसानों को फसल खराबे के दौरान यह शिकायत रहती थी कि सरकारी बीमा कंपनी उन्हें फसल के बीमा का भुगतान नहीं करती है. जबकि उनसे पूरा प्रीमियम लिया जाता है. किसानों को बहुत ही कम मुआवजा मिलता था. इस वजह से किसान फसल बीमा की रकम नहीं कटवाना चाहते थे. अब इससे नए प्रावधान से किसानों को राहत मिलेगी.

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