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RTE के तहत ढाई लाख तक की आय वालों के बच्चे स्कूलों में पढ़ेंगे नि:शुल्क

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Published : May 16, 2020, 7:58 AM IST

Updated : May 16, 2020, 11:03 AM IST

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के उस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है, जिसमें शिक्षा का अधिकार कानून के तहत ढाई लाख तक की आय वालों के बच्चों को स्कूलों में नि:शुल्क शिक्षा दिए जाने की बात कही गई थी. इस संबंध में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने शुक्रवार रात जानकारी दी है.

Decision Under RTE, राजस्थान सरकार का फैसला
राजस्थान सरकार ने नि:शुल्क के संबंध में लिया बड़ा निर्णय

सीकर. प्रदेश के निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए सरकार ने अहम घोषणा की है. शिक्षा का अधिकार कानून के तहत की गई घोषणा के मुताबिक अब ढाई लाख तक की आय वालों के बच्चे स्कूलों में नि:शुल्क पढ़ सकेंगे. इस संबंध में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने शुक्रवार रात जानकारी दी है.

राजस्थान सरकार ने नि:शुल्क के संबंध में लिया बड़ा निर्णय

गौरतलब है कि शिक्षा का अधिकार कानून के तहत प्रदेश में निजी स्कूलों में अब तक एक लाख तक की आय वाले अभिभावकों के बच्चों को नि:शुल्क प्रवेश मिलता था. लेकिन, अब इस आय सीमा को बढ़ाकर ढाई लाख कर दिया गया है. इससे अब जरूरतमंद परिवारों के बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ सकेंगे.

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शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि पिछली सरकार ने इसे घटाकर एक लाख किया था, जिसे फिर से बढ़ाया गया है. नई घोषणा से प्रदेश में कमजोर वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में नि:शुल्क पढ़ने का मौका मिल सकेगा.

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शिक्षा मंत्री ने 3 दिन पहले मुख्यमंत्री के सामने रखा था प्रस्ताव...

शिक्षा मंत्री ने 3 दिन पहले मुख्यमंत्री के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये प्रस्ताव रखा था कि आरटीई एक्ट के तहत आय सीमा को ढाई लाख रुपये किया जाए. इसके बाद मुख्यमंत्री ने इसे मंजूरी दे दी है. इस कानून के तहत निजी स्कूलों को 25 फीसदी सीट गरीब बच्चों के लिए आरक्षित रखनी होती है और उन्हें मुफ्त में पढ़ाना होता है.

Last Updated : May 16, 2020, 11:03 AM IST

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