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सीकर प्रशासन का आदेश: बाहर से आए व्यक्ति शुक्रवार तक जांच करवाएं, अन्यथा दर्ज होंगे मुकदमे

सीकर के कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने एक आदेश जारी किया है. इसके अनुसार जिसे में बाहर से आने वाले व्यक्तिों को शुक्रवार तक अस्पताल जाकर अपनी जांच करवानी होगी. अन्यथा ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा.

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बाहर से आए लोगों को जांच करवाने के आदेश

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Published : Apr 9, 2020, 6:13 PM IST

सीकर.कोरोना वायरस के खतरे के बीच जिला प्रशासन ने कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं. एक दिन पहले ही जिले की सभी सीमाएं सील करने के आदेश जारी करने के बाद गुरुवार को जिला कलेक्टर ने बाहर से आए लोगों को जांच करवाने के लिए पाबंद किया है. अगर इन लोगों ने जांच नहीं करवाई और खुद की जानकारी नहीं दी तो इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाएंगे.

बाहर से आए लोगों को जांच करवाने के आदेश

जिले में प्रशासन ने आदेश जारी किया है कि जिले में जो भी लोग दूसरे राज्य से यात्रा करके आए हैं. इनके साथ-साथ जो लोग विदेश यात्रा से आए हैं. उन सब को पाबंद किया है कि जिनकी जांच नहीं हुई है वह सरकारी अस्पताल में जाकर अपनी जांच करवाएं. साथ ही अपनी जानकारी प्रशासन को दें.

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शुक्रवार तक जो भी लोग जांच करवा लेंगे उसके बाद प्रशासन जानकारी जुटाना शुरू करेगा. ऐसे में जिन्होंने भी जांच नहीं करवाई उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाएंगे. यह आदेश इसलिए जारी किए गए है, क्योंकि जिले में भी बाहर से कई लोग आए हैं. लेकिन इसके बाद भी काफी लोग बचने की खबरें प्रशासन के पास आ रही है. इसलिए प्रशासन ने यह कड़े आदेश जारी किए हैं.

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