नागौर. जिले के मूंडवा में निर्माणाधीन अंबुजा सीमेंट प्लांट शुरु से ही विवादों में रहा है. चाहे ग्रामीणों की भूमि अधिग्रहण की बात हो या मजदूरों के साथ प्रबंधन के संबंध या फिर अन्य कोई वजह, यह प्लांट बीते 10 साल से सुर्खियों में ही रहा है. इन्हीं विवादों में एक और मामला अब जुड़ गया है जिसके मुताबिक अंबुजा सीमेंट कंपनी पर उत्पादन शुरू करने से पहले ही रॉयल्टी चोरी का आरोप लग गया है.
खान एवं भूविज्ञान विभाग निदेशालय उदयपुर की और से जांच के दौरान अंबुजा कंपनी के अधिकारी की बड़ी गड़बड़ी पकड़ी गई है. खनिज विभाग की ओर से गठित कमेटी की जांच में हैरान कर देने वाली बात सामने आई है. रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी पर 12 करोड़ 34 लाख 47 हजार का जुर्माना लगाया गया है. खनिज विभाग की इस रिपोर्ट के मुताबिक अजमेर के अधीक्षण खनिज अभियंता जय के गुरु बक्षाणी, भू वैज्ञानिक सुनिल कुमार एव नागौर खनिज विभाग के खनिज अभियंता धीरज पंवार की टीम ने खेरावड इलाके मे खनन क्षेत्र एवं निर्माणधीन सीमेन्ट प्लांट का निरीक्षण किया.
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अंबुजा सीमेंट के प्रतिनिधि राजीव रंजन एव हिमांशु शेखर की मौजूदगी में खनन और प्लांट का तीन दिन तक निरीक्षण करने के बाद खान निदेशालय की रिपोर्ट में अंबुजा सीमेन्ट के पक्ष में दो खनन पट्टे खनिज लाइम स्टोन और निर्माणाधीन प्लांट में नियमों, प्रावधानों एवं धाराओं का उल्लंघन के साथ कई अनियमितताएं पाई गई.
खनिज विभाग की कमेटी की रिपोर्ट में खनन पट्टा धारी द्वारा एमसीआर 2016 के नियम 12(1)( एफ) का उल्लंधन मे रिकार्ड सही नही पाए गए और खनन के लिए जरूरी शर्तो का उल्लंधन करने पर नोटिस जारी किए गए है । MCR के नियम 12(9) के तहत खनन पट्टा निरस्त किया जा सकता है साथ ही खनन पट्टेधारी के द्वारा 300115 मैटिक टन खनिज का निर्गमन बिना रवन्ना के किया गया। Conclusion:MMRD एक्ट की धारा 21(5) का उल्लधन करने पर 12 करोड 36 लाख 47 हजार का खनन पट्टाधारी से वसूलने की रिपोर्ट टीम ने खान निदेशालय को सौपी है । नागौर खनिज अभियंता धीरज पंवार ने नोटिस देकर अम्बुजा सीमेन्ट प्रंबधन से जबाव मांगा गया है । वही इस मामले पर मूंडवा मे अंजूबा प्रंबधन और खनिज विभाग ने मीडिया से दूरी बनाकर रख ली है