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नागौर में ओवरलोडिंग और ऊंचाई के आधार पर जुर्माने का विरोध... - नागौर ट्रांसपोर्ट न्यूज

राजस्थान में लागू नए मोटर व्हीकल एक्ट में ट्रक मालिकों पर ओवरलोडिंग और ऊंचाई के आधार पर भारी जुर्माना राशि लगाई गई है. इसके अलावा डीजल भी अन्य राज्यों से ज्यादा कीमत पर मिल रहा है. इसको लेकर नागौर में सोमवार को ट्रांसपोर्टर्स ने सांकेतिक हड़ताल रखी. साथ ही जिला कलेक्टर व जिला परिवहन अधिकारी को ज्ञापन दिया.

Transporters' Strike, Opposition to New Motor Vehicle Act
ट्रांसपोर्टर्स ने की सांकेतिक हड़ताल

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Published : Jul 20, 2020, 7:46 PM IST

नागौर. ट्रांसपोर्ट संगठनों के प्रदेशव्यापी आह्वान पर सोमवार को नागौर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की बैठक अध्यक्ष सुखराम सोलंकी की अध्यक्षता में हुई. साथ ही नागौर के ट्रांसपोर्टर्स ने एक दिन की सांकेतिक हड़ताल रखकर सरकार की नीतियों का विरोध जताया.

ट्रांसपोर्टर्स ने की सांकेतिक हड़ताल

बैठक में ट्रांसपोर्टर्स ने बताया कि प्रदेश में लागू नए मोटर व्हीकल एक्ट में ओवरलोडिंग और ऊंचाई के आधार पर ट्रक मालिकों से भारी जुर्माना राशि वसूलने का प्रावधान किया जा रहा है. इससे ट्रक मालिकों को आर्थिक और मानसिक परेशानी होगी. साथ ही पड़ोसी राज्यों की तुलना में राजस्थान में डीजल की ज्यादा दर का मुद्दा भी बैठक में उठाया गया.

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ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े लोगों का कहना है कि पड़ोसी राज्यों की तुलना में प्रदेश में डीजल 8-10 रुपये महंगा मिल रहा है. इससे यहां का ट्रांसपोर्ट व्यवसायी ठगा सा महसूस कर रहा है. बैठक के बाद प्रदेशव्यापी आह्वान के तहत एक दिन की सांकेतिक हड़ताल रखी गई. इस मौके पर ट्रांसपोर्टर्स ने अपनी मांगों को लेकर जिला परिवहन अधिकारी ओपी चौधरी और जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को परिवहन मंत्री के नाम ज्ञापन भी दिया.

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ज्ञापन में ओवरलोडिंग और ऊंचाई के नाम पर लगाए जाने वाले जुर्माने में कमी करने और प्रदेश में डीजल की दर कम करने की मांग की गई. इसके साथ ही नागौर में जल्द ट्रांसपोर्ट नगर बनवाने की भी मांग रखी गई है.

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