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नागौर: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में पॉक्सो कोर्ट का फैसला, दोषी को 7 साल की सजा...70 हजार का जुर्माना

नागौर के गोटन में सात साल पहले रिश्ते को शर्मसार करने वाले एक मामले में मेड़ता सिटी पॉक्सो कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. अपने चाचा की लड़की के साथ ज्यादती करने वाले युवक को कोर्ट ने सात साल के कैद की सजा सुनाई है.

rape case in Nagaur, पॉक्सो कोर्ट का फैसला

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Published : Sep 21, 2019, 4:33 PM IST

नागौर.मेड़ता सिटी पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के एक दोषी को सात साल के कैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 70 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित दिया है.

विशेष लोक अभियोजक सुमेर सिंह बेड़ा ने बताया कि साल 2013 में गोटन थाना क्षेत्र के एक मामले के अनुसार आरोपी रामदेव ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था. इस पर पीड़िता के पिता ने गोटन थाने में मामला दर्ज करवाया था. इसी मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश रेखा राठौड़ ने आरोपी रामदेव को सात साल के कैद की सजा सुनाई और 70 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया.

नाबालिग से दुष्कर्म मामले में पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला

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मामले के अनुसार युवक घटना वाले दिन पहले तो नाबालिग लड़की का मोबाइल अपने घर ले गया और मोबाइल लेने के बहाने उसको घर बुलाया. इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया. परिजनों को बताने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी. दोषी रिश्ते में पीड़िता के ताऊ का लड़का है.

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