नागौर.मेड़ता सिटी पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के एक दोषी को सात साल के कैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 70 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित दिया है.
विशेष लोक अभियोजक सुमेर सिंह बेड़ा ने बताया कि साल 2013 में गोटन थाना क्षेत्र के एक मामले के अनुसार आरोपी रामदेव ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था. इस पर पीड़िता के पिता ने गोटन थाने में मामला दर्ज करवाया था. इसी मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश रेखा राठौड़ ने आरोपी रामदेव को सात साल के कैद की सजा सुनाई और 70 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया.