नागौर.खाद्य सुरक्षा को लेकर समय-समय पर विभिन्न व्यापारिक संस्थानों से लिए गए सैम्पल की जांच के बाद वे खाद्य पदार्थ अमानक पाए गए और उनके परिवाद न्याय निर्णयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे.
उक्त परिवादों पर सुनवाई के बाद खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की पालना में सक्षम न्याय निर्णयन अधिकारी और अतिरिक्त जिला कलेक्टर डीडवाना रिछपाल सिंह बुरड़क ने 10 व्यापारिक फर्मों के खिलाफ निर्णय सुनाते हुए कुल 2 लाख 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.
सक्षम न्याय निर्णयन अधिकारी और अतिरिक्त जिला कलेक्टर की ओर से लगाई गया यह जुर्माना राशि दोषी व्यापारिक फर्मों को 30 दिन की अवधि में जमा करवाई होगी. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मेहराम महिया ने बताया कि खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 का उल्लंघन करने पर कुल 10 फर्मों पर 2 लाख 10 हजार का जुर्माना लगाया गया है.
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मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मेहराम महिया ने बताया कि उक्त सभी व्यापारिक संस्थानों से विभिन्न तरह की खाद्य सामग्रियों के सैम्पल खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश जांगिड़ की ओर से लेकर लैब में जांच के लिए भेजे गए थे. जांच में खाद्य सामग्री के सैम्पल अमानक पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी की ओर से खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत सक्षम न्यायालय में परिवाद पेश किए गए थे.