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कोटा: सरकारी अध्यापक ने अपनी पत्नी को व्हाट्सएप पर दिया ट्रिपल तलाक

तीन तलाक का नया कानून बनने के बाद भी ट्रिपल तलाक के मामले सामने आ रहे है. कोटा में दो दिनों में दूसरा ऐसा केस सामने आया है. अब शादी के 12 साल बाद सरकारी अध्यापक ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया है. जिसमें पहले तो व्हाट्सएप फिर आमने-सामने आकर उसे तीन बार तलाक कह दिया है. पीड़िता ने अब शहर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जाकर न्याय की गुहार लगाई है.

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Published : Aug 22, 2019, 7:24 PM IST

कोटा में व्हाट्सएप पर ट्रिपल तलाक, Triple Talaq in kota

कोटा. जिले में 2 दिनों में ट्रिपल तलाक का दूसरा मामला सामने आया है. शादी के 12 साल बाद सरकारी अध्यापक ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया है. जिसमें पहले तो व्हाट्सएप फिर आमने-सामने आकर उसे तीन बार तलाक कह दिया है. पीड़िता ने अब शहर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जाकर न्याय की गुहार लगाई है. साथ ही उसका कहना है कि शादी के 12 साल बाद उसे इस तरह से तलाक दे दिया है, तो वह अब कहां जाएगी.

कोटा में व्हाट्सएप पर महिला को ट्रिपल तलाक

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मामले के अनुसार शहर के दादाबाड़ी एरिया में रहने वाली अनीशा खान का विवाह अलवर में सरकारी टीचर उस्मान खान से 12 साल पहले हुआ था. बीते कुछ दिन पहले से उस्मान का पारिवारिक झगड़े को लेकर विवाद हो गया था. ऐसे में अनीशा बीते कुछ माह से कोटा में अपने पीहर में ही है. इस संबंध में उन्होंने एक परिवाद महिला थाने में दिया था. जिसके बाद उस्मान को महिला थाना कोटा ने बुलाया था. इस दौरान उसने परिजनों से बातचीत के बाद अपनी पत्नी अनीशा को तीन तलाक दे दिया. इसके पहले व्हाट्सएप पर भी उसे ट्रिपल तलाक दे चुका है.

पीड़िता अनीशा का कहना है कि उनकी पहली पत्नी से भी कोई बच्चा नहीं हुआ. इसके चलते उसे तलाक दे दिया था और मुझसे शादी की. अब शादी के 12 साल बाद मुझे भी बच्चा नहीं होने पर तलाक दे रहे हैं और मुझसे कहते हैं कि पांच लाख रुपए लेकर आओ. वहीं अनीसा ने कहा कि उसके पति उस्मान का कहना है कि वह भारत के संविधान को नहीं मानते हैं. अनीसा ने उम्मीद जताई है कि नए ट्रिपल तलाक कानून के जरिए उसे न्याय मिलेगा.

पीड़िता के भाई आरिफ का कहना है कि उस्मान की यह दूसरी शादी थी, अब तीसरी शादी करने के लिए अनिशा पर दबाव बना रहा है और पांच लाख रुपए की मांग कर रहा है. साथ ही आरिफ ने कहा कि उस्मान का कहना है कि वह शरीयत के मुताबिक अपनी पत्नी को ट्रिपल तलाक दे रहा है, लेकिन शरीयत की अन्य फर्ज, जिनमें नमाज पढ़ना सहित और भी आते है जिन्हें नहीं मानता है.

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जानिए...तीन तलाक बिल के प्रावधान
बता दें कि नए ट्रिपल तलाक कानून में बोलकर, लिखकर, मोबाइल, कंप्यूटर, वॉट्सएप, फेसबुक, मेल से तीन तलाक को गैरकानूनी माना जाएगा. तीन तलाक देने पर एक से तीन साल की सजा और जुर्माना का भी प्रावधान है. इसके लिए पत्नी को कोर्ट में ये साबित करना पड़ेगा कि उसके पति ने उसे एक समय में तीन तलाक दिए हैं. पीड़िता और बच्चों के जीवन यापन के लिए गुजारा भत्ता भी मिलेगा.

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