कोटा. कोटा के पॉक्सो कोर्ट (POCSO Court verdict) ने आज बहुचर्चित सुकेत गैंगरेप मामले (Suket gangrape case) में फैसला सुनाते हुए सभी 8 आरोपियों को बरी कर दिया है. इन सभी आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए न्यायालय ने बरी (Suket gangrape accused acquitted) कर दिया है. इस मामले को केस ऑफिसर स्कीम में लिया गया था जिसके तहत तो रोज ही सुनवाई हो रही थी.
बरी किए गए आरोपियों में पूजा जैन, चौथमल, आसिफ खान, लियाकत खान, शाहरुख उर्फ शाकिर, आरिश बैग, सुनील कंजर व कबीर खान शामिल हैं. इन आरोपियों में कुछ मध्यप्रदेश के शाजापुर, कोटा जिले के सुकेत और झालावाड़ निवासी हैं.
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मुलजिम पक्ष के अधिवक्ता रितेश मेवाडा ने बताया कि सुकेत गैंगरेप प्रकरण का खुलासा होने के बाद बालिका को नांता स्थित बालिका गृह में रखा गया था. जहां उसकी काउंसलिंग की गई. इसी दौरान उसने गैंगरेप की वारदात का खुलासा किया था. इसके बाद बाल कल्याण समिति कोटा के पत्र पर ही इन आठ आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप की धाराओं में कोटा ग्रामीण पुलिस के सुकेत थाने में 28 मार्च 2021 को मुकदमा दर्ज किया गया था.
मामले की जांच भी सुकेत थाना पुलिस और उपाधीक्षक रामगंजमंडी ने ही की थी. इसके बाद सुकेत थाना पुलिस ने इस मामले में न्यायालय में चालान पेश किया जिस पर जिरह हुई थी. पुलिस ने इस मामले में 34 गवाह और 150 से ज्यादा साक्ष्य के दस्तावेज प्रस्तुत किए थे. हालांकि न्यायालय ने संदेह का लाभ देते हुए सभी आरोपियों को आज बरी कर दिया है.
वहीं सुकेत गैंगरेप पीड़िता का जो पहले का प्रकरण है उस मामले में भी 31 आरोपी हैं. इस मामले में भी केस ऑफिसर स्कीम के तहत रोज सुनवाई चल रही है. यह मामला काफी चर्चित रहा है और इसमें पीड़िता को झालावाड़ ले जाकर बेचने और उसके साथ मे कई दिनों तक दुष्कर्म करने का आरोप है. इसमें अलग-अलग जगहों पर लेकर उसने दुष्कर्म किया गया था.