राजस्थान

rajasthan

कोटा: पुलिस ने किशोरी को दस्तयाब कर पॉक्सो एक्ट में मामला किया दर्ज

By

Published : May 25, 2021, 3:26 AM IST

किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने के मामले में आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है. नाबालिग को बूंदी के हिंडोली इलाका में दस्तयाब कर बाल कल्याण समिति के पास सौंपा गया है. वहीं पुलिस पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया है.

kota news, Police register case in pocso act
पुलिस ने किशोरी को दस्तयाब कर पॉक्सो एक्ट में मामला किया दर्ज

कोटा.शहर के आरकेपुरम थाना पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में एक मुकदमा दर्ज किया है. साथ ही नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने के मामले में आरोपी की तलाश शुरू कर दी है. वहीं नाबालिग को बूंदी जिले के हिंडोली इलाके के बड़ा नयागांव से दस्तयाब कर बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया, जिसे सीडब्ल्यूसी मेंबर अरुण भार्गव ने नांता स्थित सावित्रीबाई फुले बालिका गृह के क्वॉरेंटाइन सेंटर में अस्थाई शेल्टर दिया गया है. इसके बाद कोविड सम्बंधी जांचें करवाई जाएगी और वह नेगेटिव आने पर उसे बालिका गृह में शेल्टर दिया जाएगा.

जानकारी के अनुसार 14 वर्षीय बालिका की विवाह में एक मोनू नाम के युवक से जान पहचान हो गई थी, जिसके बाद युवक से उसने दोस्ती कर ली और फोन पर बातचीत भी उन दोनों के बीच होने लगी. इसी मामले में युवक बालिका को 23 मई की देर रात 12 बजे के आसपास ही लेकर फरार हो गया. युवक मूलतः बूंदी जिले के हिंडोली इलाके के बड़ा नया गांव निवासी है. परिजनों ने इस संबंध में गुमशुदगी की रिपोर्ट आरकेपुरम थाने में दर्ज करवाई.

घटना की जानकारी देते हुए आरकेपुरम थाने के एएसआई घनश्याम मीणा ने बताया कि बालिका को आरोपी मोटरसाइकिल पर ही बालिका को लेकर गया था, जिससे दस्तयाब भी कर लिया गया है. साथी युवक की तलाश की जा रही है. इस मामले में पॉक्सो एक्ट में मुकदमा युवक के खिलाफ दर्ज किया गया है.

130 किलोमीटर के सफर पुलिस ने कहीं भी नहीं रोका

हिंडोली के बड़ा नयागांव से आरोपी युवक मोनू कोटा आया और वह सीधा आरकेपुरम थाना इलाके के गांव में पहुंच गया, जहां पर उसने फोन पर बातचीत कर बालिका को बुलाया और उसे बहला-फुसलाकर वापस अपने गांव ले गया. इस बीच उसने 130 किलोमीटर का सफर हाईवे पर किया, लेकिन फिर भी उसे न तो किसी तरह की पुलिस ने रोका और न नाकेबंदी पर पकड़ा गया. जबकि बॉर्डर सील किए हुए हैं और एक जिले से दूसरे जिले में जाने आने पर भी पाबंदी है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details