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सुकेत गैंगरेप केस: पुलिस ने पेश किया चालान, 1750 पन्नों में दर्ज की जुर्म की दास्तां

सुकेत में नाबालिग से गैंगरेप मामले में कोटा ग्रामीण पुलिस ने शुक्रवार को पॉक्सो न्यायालय में चालान पेश कर दिया. पुलिस ने 1750 पन्नों का चालान घटना के दो माह के भीतर पेश किया है. पुलिस ने मामले में 27 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 4 नाबालिगों को निरुद्ध कर संप्रेषण गृह भेजा है. दो माह पहले नाबालिग को झालावाड़ में बंधक बनाकर 10 दिन तक उसके साथ गैंगरेप किया गया था.

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सुकेत गैंगरेप मामले में चार्जशीट पेश

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Published : May 7, 2021, 10:27 PM IST

Updated : May 8, 2021, 3:53 AM IST

कोटा. सुकेत की रहने वाली नाबालिग को झालावाड़ ले जाकर कई लोगों ने उसके साथ गैंगरेप किया था. इस मामले के सामने आने के बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया था और राजस्थान सरकार की भी जमकर किरकिरी हुई थी. हालांकि कोटा ग्रामीण पुलिस ने इसमें कार्रवाई करते हुए 31 आरोपियों पर कार्रवाई की थी. जिनमें चार नाबालिक हैं. जिन्हें निरुद्ध कर बाल सम्प्रेषण गृह भेजा था.

सुकेत गैंगरेप मामले में चार्जशीट पेश

वहीं 27 को गिरफ्तार किया गया था. सभी आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में हैं. जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं. इस मामले में कोटा ग्रामीण पुलिस ने शुक्रवार को पॉक्सो न्यायालय में चालान पेश कर दिया. यह चालान घटना के दो माह के भीतर पेश किया गया है. मामले पर जानकारी देते हुए ग्रामीण एसपी शरद चौधरी ने बताया की कुल 1750 पन्नों में जुर्म की दास्तां दर्ज की गई है. जिसे लेकर पुलिस उप अधीक्षक नेत्रपाल सिंह और सुकेत एसएचओ रामपाल शर्मा आज पॉक्सो कोर्ट पहुंचे और चालान पेश किया. इस दौरान विशिष्ट लोक अभियोजन प्रेम नारायण नामदेव भी मौजूद थे.

पढ़ें: सुकेत गैंगरेप पीड़िता के परिजनों को केस वापस नहीं लेने पर जान से मारने की धमकी, एसपी से मिली पीड़िता की वकील

बता दें कि दो माह पहले सुकेत कस्बे की रहने वाली एक नाबालिग को एक महिला और उसके साथी बहला-फुसला कर झालवाड़ ले गए थे. जहां उसके साथ 10 दिनों तक बंधक बनाकर गैंगरेप किया गया.

शराब व चरस पिला किया था दुष्कर्म

पुलिस ने चालान में साफ किया है कि किशोरी को आरोपियों ने शराब और चरस भी पिलाई थी. उसके बाद उसके साथ गैंगरेप किया. वहीं 10 दिन बाद किशोरी बदहवास अवस्था में पुलिस को मिली थी. ग्रामीण एसपी चौधरी का कहना है कि पुलिस का प्रयास रहेगा कि मामले में जल्द ट्रायल पूरा हो. जिससे आरोपियों को कठोर सजा दिलवाई जाए. इसके साथ ही चार नाबालिग जो कि निरुद्ध किए गए थे, उनके खिलाफ अलग से बाल न्यायालय में चालान पेश किया जाएगा.

Last Updated : May 8, 2021, 3:53 AM IST

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