कोटा. शहर एसपी केसर सिंह शेखावत और पुलिस उप अधीक्षक मुकुल शर्मा पर पोक्सो कोर्ट क्रम संख्या 4 के न्यायाधीश आरिफ मोहम्मद ने नाराजगी जताते हुए आदेश दिए हैं (Pocso Court directs Rajasthan DGP). पुलिस उप अधीक्षक मुकुल शर्मा के खिलाफ राजस्थान सिविल सर्विस सेवा नियम 1958 और अन्य सेवा नियमों के खिलाफ चार्जशीट जारी कर विभागीय कार्रवाई भी अमल में लाने के लिए निर्देशित किया है. वहीं एसपी सिटी और एडिशनल एसपी महिला अनुसंधान अपराध के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई के लिए डीजीपी को निर्देशित किया है.
इस आदेश की प्रति महानिदेशक राजस्थान पुलिस एमएल लाठर को भेजी गई है, ताकि इन दोनों पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई हो सके (पुलिस उप अधीक्षक मुकुल शर्मा पर पोक्सो कोर्ट). मामला नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने से जुड़ा हुआ है. इस पूरे प्रकरण की जांच भी जिले के बाहर स्वतंत्र निष्पक्ष ईमानदार पुलिस अधिकारी को देने के लिए निर्देशित किया है. वहीं पुलिस उप अधीक्षक मुकुल शर्मा के खिलाफ राजस्थान सिविल सर्विस सेवा नियम 1958 और अन्य सेवा नियमों के खिलाफ चार्जशीट जारी कर विभागीय कार्रवाई भी अमल में लाने का आदेश जारी किया गया है.
आदेश में मुकुल शर्मा को अगले 3 माह तक किसी भी प्रकार के अनुसंधान न करने और धारा 29 और 30 राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 के तहत पुलिस अकादमी या अन्य किसी सक्षम अकादमी से प्रशिक्षण दिलाने के आदेश दिए गए हैं. हालांकि ये आदेश 23 अगस्त को दिए गए थे, जिनकी सत्यापित प्रति संबंधित वकील को 27 अगस्त को दी गई है. इसमें ये भी लिखा है कि दोनों अधिकारियों के खिलाफ डीजीपी एमएल लाठर कार्रवाई के लिए सक्षम नहीं है, तो सक्षम अधिकारी के पास इस मामले की पालना में सुनिश्चित कार्रवाई के लिए भेजा जाए. साथ ही आदेश में अंकित निर्देशों की पालना 10 दिन के भीतर हो और इसमें लापरवाही बरती जाए.