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आयकर विभाग लाया "विवादों से विश्वास" स्कीम, मामला सुलझाने पर इनकम टैक्स पेयर्स को ब्याज और पैनल्टी से मिलेगी मुक्ति

आयकर विभाग के नए स्कीम के तहत मामला सुलझाने पर इनकम टैक्स पेयर्स को ब्याज और पैनल्टी से मुक्ति मिलेगी. प्रधान आयकर आयुक्त एसएस गौतम ने गुरुवार को इसकी जानकारी मीडिया को दी.

कोटा की खबर, "trust from disputes scheme
मीडिया से मुखातिब होते प्रधान आयकर आयुक्त एसएस गौतम

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Published : Mar 5, 2020, 8:09 PM IST

Updated : Mar 6, 2020, 1:21 PM IST

कोटा.प्रधान आयकर आयुक्त एसएस गौतम ने गुरुवार को विभाग की "विवादों से विश्वास" स्कीम की जानकारी मीडिया को दी. कमिश्नर ने कहा कि आयकर के विभिन्न प्लेटफार्म पर लंबित मामलो के लिए ये स्कीम है.

नए स्कीम के तहत इनकम टैक्स पेयर्स को ब्याज और पैनल्टी से मिलेगी मुक्ति

हाल ही में इस स्कीम का बिल लोकसभा से पारित हो गया और राज्यसभा में भी जल्दी पारित हो जाएगा. स्कीम के तहत सरकार का उद्देश्य 4 लाख 83 हजार मामले जो अलग-अलग जगह पर लंबित मामलों को सुलझाना. इनमें लॉक डिमांड 9 लाख 32 हजार करोड़ है.

सरकार चाहती है कि आयकर दाता विवाद से बचे और विश्वास की परिधि में आए. इसके तहत सिर्फ टैक्स जमा करवाना है. ब्याज से भी मुक्ति सरकार दे रही है. वहीं कई मामलों में तो पेनल्टी से भी मुक्ति दी जाएगी.

गौतम ने आयकर दाताओं से अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर पेंडिंग मामलों में इस स्कीम का लाभ उठाने और देश के विकास में सहयोग करने की अपील की. उन्होंने कहा कि "कोष मूलो दंड" यानी वित्त ही प्रशासन का आधार है. आयकर विभाग अपने करदाताओं से कर इकट्ठा करता है. जो भारत की जनता की कल्याणकारी योजनाओं और विकास में खर्च होता है.

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इसलिए देश के विकास को ध्यान में रखते हुए सभी को अपनी आय का सही आंकलन करते हुए टैक्स कैलकुलेट करना चाहिए और उसे जमा करवाना चाहिए. प्रिंसिपल कमिश्नर गौतम ने कहा कि सभी करदाता अपना अग्रिम एडवांस टैक्स के रूप में जमा करवाएं, जिसकी अंतिम तिथि 15 मार्च है.

Last Updated : Mar 6, 2020, 1:21 PM IST

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