कोटा. बाल कल्याण समिति कोटा ने उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में एक नाबालिग किशोरी को बेच देने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने के लिए संबंधित थाने को पत्र लिखा है. पीड़ित बालिका को कोटा में आरपीएफ की सूचना पर चाइल्ड लाइन ने ट्रेन से दस्तयाब किया था. बालिका ने बताया कि उसे बेच दिया गया है. उसके साथ कई लोगों ने दुष्कर्म किया है और उन्हीं लोगों के चंगुल से बचने के लिए वह भागकर ट्रेन में बैठ गई. लेकिन उसे गोरखपुर जाना था और वह गलत ट्रेन में सवार हो गई. जिसके चलते वह कोटा पहुंच गई.
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कोटा में बाल कल्याण समिति के सामने यह मामला आने के बाद बालिका को अस्थाई शेल्टर होम में भेजा गया है. जानकारी के अनुसार मथुरा की तरफ से आई अवध एक्सप्रेस में एक 17 वर्षीय बालिका बिना टिकट 10 अप्रैल आरपीएफ को मिली थी. जिसकी सूचना उन्होंने चाइल्ड लाइन को दी. चाइल्ड लाइन ने बच्ची को रेस्क्यू किया और इसके बाद बाल कल्याण समिति कोटा के सामने पेश किया. पूछताछ में बालिका ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए.
बालिका ने बताया कि उसकी शादी देवरिया थाना इलाके में उसके मामा ने नवंबर 2020 में करवाई थी. वहां पर उसके साथ उसके पति, देवर और ननदोई ने दुष्कर्म किया. उसके पति ने उसका एक अश्लील वीडियो बना लिया. जिसे वायरल कर दिया था. सीडब्ल्यूसी की अध्यक्ष कनीज फातिमा ने बताया कि इस संबंध में भी देवरिया पुलिस को सूचना दी गई है. पीड़िता का जन्म 2003 में हुआ था. साथ ही वह बीए द्वितीय वर्ष में पढ़ रही है. कनीज फातिमा ने कहा कि जब इस संबंध में देवरिया थाना पुलिस से जानकारी ली तो सामने आया कि बालिका को लेकर 7 अप्रैल को गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज हुआ था. जिसमें अब अन्य धाराएं भी जोड़ने के लिए निर्देशित किया गया है.