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कोटा: परिजनों ने कर दी थी नाबालिग की शादी, दो युवकों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज - Kota Child Welfare Committee

कोटा के सुकेत थाने में दो युवकों पर पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है. रिपोर्ट के अनुसार परिजनों ने नाबालिग की शादी एक व्यक्ति के साथ कर दी थी. इसके बाद नाबालिग अपने पीहर आई और रात को दूसरे युवक के साथ चली गई. पढ़ें पूरी खबर...

Kota Child Welfare Committee,  Kota News
दो युवकों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज

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Published : Apr 2, 2021, 5:57 PM IST

कोटा.जिले के सुकेत थाने में शुक्रवार को पॉक्सो एक्ट में एक मुकदमा दर्ज किया गया है. जिसमें दो अलग-अलग युवकों पर मुकदमा दर्ज हुआ है. रिपोर्ट के अनुसार परिजनों ने नाबालिग की शादी एक व्यक्ति के साथ कर दी थी. इसके बाद नाबालिग अपने पीहर आई और रात को दूसरे युवक के साथ चली गई.

दो युवकों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज

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इसके बाद परिजनों ने इस संबंध में गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया. पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की और नाबालिग को दस्तयाब कर लिया. साथ ही ले जाने वाले युवक को भी गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद मामला में सामने आया कि युवक ने नाबालिग के साथ गलत काम किया है, तो पुलिस ने युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया. साथ ही जिसके साथ नाबालिग की शादी हुई थी उसके खिलाफ भी पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया.

क्या है पूरा मामला...

जानकारी के अनुसार सुकेत थाना इलाका निवासी 17 वर्षीय बालिका का विवाह 5 साल पहले परिजनों ने मध्यप्रदेश में कर दिया था. इसके बाद 15 साल की उम्र में परिजनों ने गौना भी कर दिया. इसके बाद से नाबालिग अपने ससुराल मध्य प्रदेश में ही रह रही थी.

26 मार्च को नाबालिग अपने पति के साथ पीहर आई थी. इसी बीच अपने पीहर को बिना बताए वह कहीं चली गई. इसके बाद परिजनों ने सुकेत थाना में गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस ने मामले में नाबालिग को दस्तयाब कर लिया और उसके साथ युवक को गिरफ्तार कर लिया.

इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पीड़िता के पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. साथ ही उसे बहला-फुसलाकर ले जाने वाले युवक के खिलाफ भी पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है. वहीं, पीड़िता को बाल संरक्षण आयोग के समक्ष पेश किया गया, जहां से अस्थाई रूप से आश्रय स्थल ले जाया गया है. बता दें, बालिका अपने माता-पिता के साथ भी नहीं जाना चाह रही है. वहीं, पीड़िता के मां-बाप के खिलाफ भी बाल विवाह करने के मामले में कार्रवाई की जाएगी.

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