कोटा.प्रदेश के स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल पर ही अवैध कब्जा कर होटल बनाने का आरोप लगा है. यह आरोप किसी और ने नहीं, उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी व भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने लगाया है. गुंजल ने आरोप लगाया (Prahlad Gunjal allegations on UDH Minister) है कि नगर निगम कोटा उत्तर के जरिए यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल 69 ए/ स्टेट ग्रांट एक्ट में पट्टा चाह रहे हैं. जबकि इसके तहत केवल अनियोजित कॉलोनियों में ही पट्टा जारी किया जा सकता है. यह नियोजित नहीं है. नगर निगम कोटा उत्तर के अधिकारियों ने पट्टा जारी कर दिया, तो उनके खिलाफ भी अगला शासन आने पर कार्रवाई की जाएगी. साथ ही उन्होंने यह कहा कि इस संबंध में उन्होंने हाईकोर्ट में भी याचिका दाखिल की है.
मां की वसीयत के आधार पर मांग रहे पट्टा: गुंजल ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर आरोप लगाया कि धारीवाल ने करोड़ों की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया. यह कॉलोनी तत्कालीन सिटी इंप्रूवमेंट ट्रस्ट (सीआईटी) वर्तमान में नगर विकास न्यास ने काटी थी. यह मुख्य अदालत चौराहे पर स्थित प्लॉट नंबर 7 है. जिसके एक तरफ कलेक्ट्रेट, दूसरी तरफ अदालत और तीसरी तरफ एमबीएस अस्पताल स्थित है. इस बेशकीमती जमीन पर होटल बना हुआ है. जबकि इस पर यूडीएच मंत्री के किए गए आवेदन के अनुसार ही उनका कब्जा करीब 60 साल से है. जिस पर वह अपनी मां की वसीयत के आधार पर ही पट्टा मांग रहे हैं.
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अधिकारियों को दी चेतावनी, गलती की तो जेल जाना होगा: गुंजल ने यह भी कहा कि मंत्री धारीवाल अपना कब्जा स्वीकार करें और इसे सरकार को सरेंडर कर मिसाल पेश करें. इसके साथ ही उन्होंने नगर निगम कोटा उत्तर के अधिकारियों को भी सावचेत करते हुए कहा है कि गलती से भी अगर इसका पट्टा जारी कर दिया गया, तो उन अधिकारियों के खिलाफ अगले शासन में कार्रवाई होगी. उन्होंने कहा कि जिस तरह से एकल पट्टा प्रकरण में जीएस संधू जेल गए थे, उसी तरह से इस मामले में अधिकारियों पर एक्शन (Prahlad Gunjal warns Nagar Nigam officials) होगा.