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साथ में क्रिकेट खिलाने से मना करने पर कोचिंग छात्र की हत्या मामले में आया कोर्ट का फैसला... - kota news

कोटा में महावीर नगर तृतीय में 2 साल पहले हुई कोचिंग छात्र की सनसनीखेज हत्या मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी पर 23 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. आरोपी ने दिनदहाड़े कोचिंग छात्र को क्रिकेट खेलने से मना करने पर चाकू मारकर हत्या कर दी थी.

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कोटा में कोचिंग स्टूडेंट की हत्या मामले में सजा

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Published : Jan 21, 2021, 6:29 PM IST

कोटा.शहर के महावीर नगर तृतीय में 2 साल पहले हुई कोचिंग छात्र की सनसनीखेज हत्या मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी पर 23 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. आरोपी ने दिनदहाड़े कोचिंग छात्र को क्रिकेट खेलने से मना करने पर चाकू मारकर हत्या कर दी थी.

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जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के चिराया निवासी 17 वर्षीय कोचिंग छात्र अतुल कोटा में कोचिंग करने आया था. अतुल महावीर नगर तृतीय इलाके में रहता था. उसके घर के नजदीक ही पार्क में वह अपने दूसरे साथियों के साथ 18 अगस्त 2018 को क्रिकेट खेल रहा था. तभी वहां पर महावीर नगर थर्ड निवासी राहुल भाटी भी पहुंच गया. राहुल ने कोचिंग छात्रों के साथ क्रिकेट खेलने की इच्छा जताई, लेकिन अतुल ने उसे साथ खेलने से मना कर दिया.

जिसके बाद अतुल और राहुल में कहासुनी हो गई. राहुल ने गुस्से में अतुल पर चाकू से वार कर दिया. गंभीर घायल अवस्था में अतुल को एमबीएस अस्पताल ले जाया गया. जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. महावीर नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी राहुल भाटी को गिरफ्तार किया.

एडीजे क्रम-5 कोर्ट के अपर लोक अभियोजक अख्तर खान अकेला ने 17 गवाहों के बयान करवाए थे. न्यायालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए राहुल भाटी को दोषी करार दिया. न्यायाधीश दीपक पाराशर ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास और 23 हजार जुर्माने की सजा सुनाई.

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