राजस्थान

rajasthan

ETV Bharat / city

Suket gang rape case: बहुचर्चित सुकेत गैंगरेप मामले में 14 आरोपियों को 20 वर्ष और 2 को 4 साल की सजा - Sentenced in Suket gang rape case

कोटा न्यायालय ने बहुचर्चित सुकेत गैंगरेप मामले में फैसला सुनाते (Sentenced in Suket gang rape case) हुए 14 आरोपियों को 20 साल की सजा सुनाई है. जबकि दो आरोपियों को 4-4 साल की सजा सुनाई गई है. मामले में कुल 31 आरोपी थे. इसमें एक नाबालिग भी शामिल था.

Sentenced in Suket gang rape case
कोटा के चर्चित सुकेत गैंगरेप मामले में 16 आरोपियों को सजा

By

Published : Dec 18, 2021, 4:28 PM IST

Updated : Dec 18, 2021, 7:25 PM IST

कोटा. बहुचर्चित सुकेत गैंगरेप मामले (Suket gang rape case) में शनिवार को न्यायालय ने 16 लोगों को दंडित किया है. जिसमें 14 आरोपियों को 20 साल और दो अन्य आरोपियों को 4-4 साल की सजा सुनाई गई है. मामले में कुल 31 आरोपी थे. इसमें एक नाबालिग भी शामिल था.

मामले में 6 मार्च 2021 को पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी. जिसके बाद 7 मई को पुलिस ने 1750 पन्नों का चालान न्यायालय में पेश किया था. मामले में कुल 64 गवाह बनाए गए थे. जिसमें से कुल 56 लोगों के बायन न्यायालय के समक्ष पेश किए गए.

पढ़ें.7 year Old girl Raped By A Teenager : 7 साल की मासूम से 14 साल के नाबालिग ने किया रेप, वारदात के बाद आरोपी फरार

मुलजिम पक्ष की ओर से करीब दो दर्जन वकीलों ने मामले में पैरवी की. कोर्ट ने चालान पेश होने के 7 महीने बाद आज फैसला सुनाया. वहीं फैसले को देखते हुए पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की थी. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भगवंत सिंह हिंगड़ फैसले के दौरान मौजूद रहे. वहीं एहतियात के लिए कमांडो क्यूआरटी फोर्स भी लगाई गई थी.

कोटा के बहुचर्चित सुकेत गैंगरेप मामले के 16 आरोपियों को सजा

मामले में 16 लोगों को माना दोषी

राजा खान शाहरुख, तोहिद उर्फ नाना, अरशद अयूब उर्फ चिंटू, बिट्टू उर्फ वारिश अब्बासी, नब्बू उर्फ़ नवाब, आफताब मजीद उर्फ छोटू, साहिल उर्फ मोहम्मद कैफ, इमरान उर्फ बाबू, शोएब उर्फ शोयद, शाहरुख उर्फ सन्नाटा, सैयद अजीम अली, मोहम्मद आसिफ और आजाद उर्फ करण को 20 साल की सजा न्यायालय ने सुनाई है. इसके अलावा चौथमल और पूजा उर्फ बुलबुल जैन को 4 साल की सजा सुनाई गई है.

डे-टू-डे हियरिंग में था केस

पुलिस ने मामले में गंभीरता रखते हुए केस ऑफिसर स्कीम के तहत इसमें पड़ताल की थी. मामले को लेकर न्यायालय में 7 मई 2021 को चालान पेश हुआ था. इस मामले में 60 गवाहों के बयान हुए. इसमें 56 अभियोजन और 4 बचाव पक्ष के थे. न्यायालय में पहला बयान 10 अगस्त को हुआ और 9 नवंबर तक सभी के बयान दर्ज किए गए. जिसके बाद बयान मुल्जिम 15 से 18 नवंबर तक हुए. बचाव पक्ष के गवाह 18 से 23 नंवबर तक हुए. जिसके बाद 24 नवंबर से 4 दिसंबर तक बहस हुई.

न्यायाधीश ने की विशेष टिप्पणी कहा- नशे में होते हुए भी दोषियों को पहचाना

पॉक्सो न्यायालय क्रम संख्या एक के न्यायाधीश अशोक कुमार चौधरी ने भी इस मामले में विशेष टिप्पणी करते हुए कहा कि नशे में होते हुए भी पीड़िता ने दोषियों को पहचाना है और साथ ही उनके उपनाम होते हुए भी वे बच नहीं पाए. पीड़ित लड़की ने हिम्मत दिखाई है.

पढ़ें.Sirohi crime news: हथियारों के बल पर लूट मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार, 3 आरोपी अभी भी गिरफ्त से दूर

इस मामले में पीड़िता और सीओ की जगह ही 20 पेज की हुई है. जिसमें डेढ़ दर्जन से ज्यादा वकील थे. इसके अलावा 6 दिन पीड़िता के साक्ष्य हुए. पूरा घटनाक्रम पीड़िता के लिए याद रखना चैलेंजिंग था. यहां तक कि विशिष्ट लोक अभियोजक प्रेम नारायण नामदेव के लिए भी यह पूरा मामला चैलेंजिंग था.

मामले के 16 दोषियों पर 2 लाख 81 हजार का जुर्माना

न्यायालय ने 16 दोषियों को दो लाख 81 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है. जिसमें दो दोषियों पर 22-22 हजार का जुर्माना लगाया है. जिनमें अरशद अयूब उर्फ चिंटू और नब्बू उर्फ़ नवाब शामिल हैं. इसी तरह से 20 हजार का जुर्माना राजा खान, आफताब मजीद उर्फ छोटू, साहिल उर्फ मोहम्मद कैफ व बिट्टू उर्फ वारिश अब्बासी पर लगाया है.

वहीं मामले में सात दोषियों पर 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. इसमें शाहरुख, तोहिद उर्फ नाना, इमरान उर्फ बाबू, शोएब उर्फ शोयद, शाहरुख उर्फ सन्नाटा, सैयद अजीम अली व मोहम्मद आसिफ शामिल है. मामले में महिला आरोपी पूजा उर्फ बुलबुल जैन को भी 12 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है. आरोपी चौथमल और आजाद उर्फ करण पर भी 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.

Last Updated : Dec 18, 2021, 7:25 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details