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आखिर कब मिलेगी मिलावट से मुक्ति: अब तक मिलावटखोरों पर लगा हजारों रुपये का जुर्माना...फिर भी डेढ़ साल में फेल हो गए 20% नमूने

राजस्थान (Rajasthan) की गहलोत सरकार खाद्य सामग्री (Food Item) की कालाबाजारी/ मिलावटखोरी और औषधि की कालाबाजारी को लेकर एक्शन मोड पर आ गई है. जहां कोटा में बीते कुछ महीनों में मिलावटखोरों (adulterers) पर हजारों रुपए का जुर्माना लगाया गया है.

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Published : Jun 19, 2021, 10:19 AM IST

Action on adulterants in Kota, कोटा में मिलावटखोरों पर कार्रवाई
मिलावटखोरों पर लगाया जा रहा जुर्माना

कोटा. मिलावटखोरों (adulterers) के खिलाफ अब प्रशासन भी सख्त हो चुका है. कोटा में मिलावटखोरों पर हजारों रुपए का जुर्माना बीते कुछ महीनों में लगाया गया है. एडीएम सिटी कोर्ट (ADM City Court) के जरिए हुए फैसले में पचास हजार रुपए तक का जुर्माना खाद्य नमूने फेल (food samples fail) होने पर लगाया गया है.

एडीएम सिटी कोर्ट ने किया निस्तारण

अब तक करीब 15 से 20 मामलों का निस्तारण एडीएम सिटी कोर्ट ने किया है. इन नमूनों में दूध, मिठाई, मावा से लेकर मसाले, नमकीन, चावल और आटा तक शामिल है. सर्वाधिक नमूने दूध और उससे बने प्रोडक्ट के फेल हुए हैं. बावजूद इसके मिलावट का क्रम जारी है. बता दें कि खाद्य सुरक्षा विभाग (food safety department) की तरफ से लिए जाने वाले नमूनों में अभी भी 20 फीसदी नमूने फेल हो रहे हैं.

मिलावटखोरों पर लगाया जा रहा जुर्माना

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सबसे ज्यादा नमूने दूध के

खाद्य सुरक्षा अधिकारी अरुण सक्सेना ने बताया कि बीते डेढ़ साल में उन्होंने करीब 292 नमूने लिए हैं, जिनमें से 54 नमूने फेल हुए हैं. वहीं 8 सैंपल की जांच होना बाकी है. इनमें से 48 नमूने सब स्टैंडर्ड हैं, वहीं 6 नमूने मिस ब्रांड पाए गए हैं. उन्होंने बताया कि अगर किसी ब्रांड का नमूना अनसेफ मिलता है, तो सीजेएम कोर्ट में केस चलता है. वहीं कोटा में सबसे ज्यादा दूध के नमूने फेल हुए है. बीते डेढ़ सालों में 49 ऐसे नमूने फेल हुए हैं. इनमें दूध के सर्वाधिक 16, घी और मावे के 8-8, पनीर और मिठाई के 6-6 और दही के 5 नमूने शामिल है. इनके अलावा फेल होने वाले नमूनों में 5 नमूने ही शामिल है.

जानिए कितने सामग्री हुए फेल

6 लाख रुपए का जुर्माना

प्रतिशत की बात की जाए तो 90 फीसदी नमूने दूध या उससे बनने वाले आइटम के फेल हुए है. ऐसे में इन लोगों पर हजारों की पेनल्टी एडीएम सिटी न्यायालय ने बीते कुछ महीनों में फैसले करते हुए लगाए थे. वहीं जिन 15 से 20 लोगों पर जुर्माना लगा है, उन सभी को 6 लाख रुपए का जुर्माना लगा है.

जानिए किस साल में कितने सैंपल लिए

खाद्य सामग्री पर भी लगा जुर्माना

फूड सेफ्टी ऑफिसर संजय सिंह ने बताया कि कस्टर्ड पाउडर का नमूना फेल होने पर राजपूत ब्रदर्स सब्जी मंडी और हल्दी पाउडर के मामले में बिजोलिया एंटरप्राइजेज शिवाजी नगर कोटा स्टेशन पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. इसी तरह से बस स्टैंड रोड नयापुरा स्थित माहेश्वरी भोजनालय और न्यू गोकुल डेयरी केशवपुरा के दही के नमूने फेल होने पर 45 हजार की पेनल्टी लगी है.

राजस्थान में मिलावटखोरो पर कार्रवाई

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इसी तरह से स्टेशन स्थित उपहार मार्केट पर मैदा का नमूना फेल होने पर 41 हजार रुपए की पेनल्टी लगी. विनायक नमकीन एंड स्वीट पर मिल्ककेक, गो डेयरी की कुल्फी और दूध के 2 नमूने फेल हुए थे. जिन पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगा है. इसी तरह से पार्थ कैश काउंटर श्रीनाथपुरम में बेसन का नमूना फेल होने पर 15000 की पेनल्टी लगी है.

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