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रिश्वत के 6 मुकदमों में एसीबी ने जांच अधिकारी तय किए, सभी मामले ट्रैप में हुए थे फेल

कोटा संभाग में रिश्वत मांग के 6 मामलों में हाल ही में मुकदमे दर्ज हुए हैं. इनमें एसीबी के 6 अधिकारियों को जांच सौंपी गई है. यह सभी फेल ट्रैप के मामले थे, जिनमें आरोपियों ने रिश्वत तो मांगी थी, लेकिन शक हो जाने के चलते रिश्वत नहीं ली.

Kota bribery cases, Kota ACB cases
रिश्वत के 6 मुकदमों में एसीबी ने जांच अधिकारी तय किए

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Published : Jan 9, 2021, 11:03 PM IST

कोटा.भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने हाल ही में दर्ज हुए 6 अलग-अलग मामलों में जांच अधिकारी तय किए हैं. यह सभी फेल ट्रैप के मामले थे, जिनमें आरोपियों ने रिश्वत तो मांगी थी, लेकिन शक हो जाने के चलते रिश्वत नहीं ली. ऐसे में उन्हें एसीबी ने जयपुर मुख्यालय भेज कर मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश की थी. इन सभी पर मुकदमा दर्ज हुआ है. जिनमें एसीबी मुख्यालय जयपुर में एफआईआर दर्ज की थी.

इनमें जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के झालीपुरा डिवीजन के कनिष्ठ अभियंता नवीन शर्मा और लाइनमैन सुरेंद्र कुमार के रिश्वत मांगने के मामले में बारां एसीबी के निरीक्षक ज्ञान चंद मीणा को जांच सौंपी गई है. इसी तरह से नगर विकास न्यास की तत्कालीन डिप्टी सेक्रेटरी और आरएएस अधिकारी कृष्णा शुक्ला, वरिष्ठ लिपिक चंद्रप्रकाश चतुर्वेदी और लाभार्थी पुष्पेंद्र नागर के खिलाफ दर्ज हुए मुकदमे में झालावाड़ एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भवानीशंकर मीणा जांच करेंगे.

साथ ही विज्ञान नगर थाने के सब इंस्पेक्टर हजारीलाल, हेड कांस्टेबल और दलाल वकील बाबूलाल मेघवाल के खिलाफ दर्ज हुए मामले में कोटा की स्पेशल यूनिट के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हर्ष रत्नु को जांच सौंपी गई है.

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वहीं अंता के एसएचओ उमेश मेनारिया कांस्टेबल, रवि विश्नोई, पहले से ही निलंबित चल रहे एएसआई बृज बिहारी और वकील भगवान दाधीच के रिश्वत मांगने के मामले में बूंदी एसीबी के पुलिस उप अधीक्षक तरुण कांत सोमानी जांच करेंगे. इसके अलावा बूंदी जिले के केशवरायपाटन स्थित एसबीआई बैंक में केसीसी डिफाल्टर खाते को दोबारा स्वीकृति देने के मामले में रिश्वत मांग रहे संविदा बैंक कार्मिक अंकित राज मीणा के मामले में कोटा एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ठाकुर चंद्रशील कुमार जांच करेंगे.

कनिष्ठ सहायक भी मांग रहा था एक लाख से ज्यादा रिश्वत

बारां जिले के मांगरोल तहसील के ग्राम पंचायत बोहत में तैनात कनिष्ठ सहायक अशोक कुमार जाट के खिलाफ भी एक मुकदमा दर्ज हुआ है. इसमें उन्होंने 1 लाख 20 हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसकी पहली किस्त 50 हजार रुपए उन्हें लेनी थी, लेकिन शक हो जाने के चलते उन्होंने रिश्वत की राशि नहीं ली. जिसमें परिवादी रघुराज के बिलों का भुगतान था. जिसकी फर्म मैसेज छत्रधारी बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर थी. जिसमें ग्राम पंचायत में हुए नाला, इंटरलॉकिंग व शौचालय निर्माण के लिए बिल्डिंग मटेरियल उसने दिया था. इस मामले की जांच कोटा एसीबी के निरीक्षक अजीत बागडोलिया को सौंपी गई है.

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