कोटा.भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय ने 14 साल पुराने मामले में रिश्वत लेने वाले दलाल को 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही आरोपी पर एक लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. मामला 10 हजार रुपए की रिश्वत लेने का है जो कि पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता के लिए दलाल अब्दुल फरीद ने ली थी. इस मामले में सहायक अभियंता की मृत्यु हो गई थी जिस मामले एक मात्र बचे आरोपी दलाल को सजा हुई है.
मामले के अनुसार खानपुर निवासी परिवादी विक्रम कक्कड़ और उसके पार्टनर संपतराज नागर ने 15 जून 2007 को एसीबी को शिकायत दी थी. उसने बताया था कि मेरी फर्म मैसर्स राजकुमार कक्कड़ प्रोपराइटर विक्रम कक्कड़ खानपुर पीडब्ल्यूडी में अधिकृत ठेकेदार हैं. मैं और संपतराज नागर पार्टनर हैं. हमने पैच रिपेयर का वर्ष 2006-07 में लगभग 10 लाख का कार्य पूरा किया था. जिसके बाद में पीडब्ल्यूडी की ओर से सिक्योरिटी डिपॉजिट राशि 1 लाख रुपए में रोका गया है. इस कार्य को पूर्ण करके 3 माह बाद लौटाना सुनिश्चित है.