जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस विजय विश्नोई और जस्टिस रामेश्वर व्यास की खंडपीठ ने शुक्रवार को जयपुर के सांगानेर स्थित खुली जेल में रखी गई भीलवाड़ा की महिला कैदी फेफा देवी उर्फ पद्मादेवी को सिर्फ एक लाख रुपए की व्यक्तिगत बॉन्ड पर स्थायी पैरोल पर रिहा करने के निर्देश दिए हैं. खंडपीठ ने यह आदेश याचिकाकर्ता फैफादेवी की ओर से दायर अपराधिक याचिका को स्वीकार करते हुए दिए.
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वीसी पर पैरवी करते हुए अधिवक्ता मोहम्मद अकबर ने कहा कि याची विगत 15 वर्ष से जेल में सजा काट रही है. उसे स्टेट लेवल पैरोल कमेटी ने 24 सितंबर 2019 को स्थायी पैरोल ग्रांट की गई थी. लेकिन कमेटी की ओर से 50 हजार के व्यक्तिगत बॉन्ड के अलावा 50-50 हजार की 2 गारंटी पेश करने की भी शर्त रखी गई थी. इसे याचिकाकर्ता के रिश्तेदार भरने में असमर्थ हैं और इस कारण से 24 सितम्बर 2019 को पैरोल स्वीकृत किए जाने के बावजूद वह रिहा नहीं हो सकी है.
पढ़ें-प्रवासी मजदूर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार तक फैसला सुरक्षित रखा
याचिकाकर्ता की ओर से पेश दलीलों का अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता महिपाल विश्नोई ने किसी तरह का एतराज नहीं किया. इस पर खंडपीठ ने याचिका को स्वीकार करते हुए जयपुर के सांगानेर स्थित खुली जेल में रखी गई याचिकाकर्ता फेफा देवी को एक लाख के व्यक्तिगत बॉन्ड पर स्थायी पैरोल पर रिहा करने के निर्देश दिए. हालांकि पैरोल की अन्य शर्तें स्टेट कमेटी की ओर से 24 सितम्बर 2019 को जारी आदेशानुसार ही रहेगी.