जोधपुर.राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्यपीठ ने एक कैदी को पन्द्रह दिन की पैरोल को (wife of prisoner filed petition for conceiving in jodhpur court) स्वीकृति दी है. कोर्ट ने एक अहम आदेश पारित करते हुए कहा कि नारी को गर्भधारण से वंचित नहीं किया जा सकता है. इसीलिए एक महिला की ओर से अपने पति की आकस्मिक पैरोल के लिए दायर याचिका को स्वीकार करते हुए 15 दिन की पैरोल को स्वीकार किया है. वरिष्ठ न्यायाधीश संदीप मेहता और न्यायाधीश फरजंद अली की खंडपीठ ने अजमेर जेल में सजा काट रहे नंदलाल को पैरोल पर रिहा करने का आदेश प्रदान किया है.
नंदलाल की पत्नी ने एक आकस्मिक पैरोल याचिका पेश कर कहा था कि उसके पति आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, जबकि वो (उसकी पत्नी) संतान चाहती है. इसीलिए उसके पति को पैरोल दी जाए. इससे पहले जिला पैरोल कमेटी ने उसके आवेदन पर विचार नहीं किया था. ऐसे में हाईकोर्ट ने सभी तथ्यों को सुनने के बाद महिला के हक में फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामले में जहां निर्दोष जीवनसाथी एक महिला है और वह मां बनना चाहती है. नारीत्व की पूर्णता के लिए बच्चे को जन्म देना चाहती है.