जोधपुर.राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्यपीठ ने अपने ही पति की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रही महिला की अपील पर सुनवाई करते हुए उसे आरोपों से बरी करते हुए रिहा करने का आदेश दिया (Wife acquitted in husband murder case) है. वरिष्ठ न्यायाधीश संदीप मेहता व न्यायाधीश रेखा बोराणा की खंडपीठ में याचिकाकर्ता महिला की ओर से डॉ. सचिन आचार्य व उनके सहयोगी राहुल राजपुरोहित ने पक्ष रखा. जिसको हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई.
याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि उसका विवाह जैसलमेर के रमजान खान के साथ हुआ था. वर्तमान में वह अपने ही पति रमजान की हत्या के आरोप में जोधपुर की सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रही है. मामले के अनुसार रमजान खान के चचेर भाई ने पोकरण पुलिस स्टेशन में 10 सितम्बर, 2012 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि उसका चचेरा भाई रमजान 10-12 दिन से गायब है.
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11 सितम्बर, 2012 को चचेर भाई ने एक लिखित रिपोर्ट देते हुए आरोप लगाया कि उसके चचेरे भाई मृतक रमजान की पत्नि के बशीर खान से अवैध संबंध थे, जिसकी वजह से रमजान नाराज था. इसी वजह से पत्नी व बशीर ने रमजान की हत्या कर शव को दफना दिया. जिस पर पुलिस ने एसडीएम से अनुमति लेकर शव को कब्र से बाहर निकाला और मामले में जांच शुरू कर दी.