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सलमान खान की ट्रांसफर पिटीशन में जवाब के लिए छह सप्ताह का दिया समय, निचली अदालत में विचाराधीन अपीलों पर स्थगन आदेश रहेगा जारी - Rajasthan High Court

राजस्थान सरकार की मांग पर हाईकोर्ट ने सलमान खान की ट्रांसफर पिटीशन में जवाब के लिए छह सप्ताह का समय दिया है. इसके साथ ही निचली अदालत में विचाराधीन अपीलों पर स्थगन आदेश अभी जारी रहेगा.

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सलमान खान की ट्रांसफर पिटीशन पर सुनवाई

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Published : Oct 22, 2021, 8:18 PM IST

जोधपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय में सलमान खान की ओर से पेश ट्रांसफर पिटीशन पर शुक्रवार को न्यायाधीश मनोज कुमार गर्ग की अदालत में सरकार ने जवाब के लिए कोर्ट से समय मांगा है. सरकार की ओर से जवाब के लिए समय देने के अनुरोध पर न्यायालय ने छह सप्ताह का समय दिया है. वहीं सलमान की ओर से अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत और रेखा सांखला मौजूद रहे तो सोनाली और सैफअली खान की ओर से अधिवक्ता केके व्यास मौजूद रहे. ट्रायल कोर्ट में चल रही तीनों अपीलों पर फिलहाल उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश जारी रहेगा.

अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने सलमान खान की ओर से ट्रांसफर पिटीशन में बताया कि सलमान खान के काले हिरण शिकार से जुडे़ मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय जोधपुर जिला में तीन अपीलें विचाराधीन हैं जिनका सम्बंध एक ही केस से है. एक अपील शिकायतकर्ता पूनमचंद की ओर से बरी किये गए सैफअली खान और अन्य के खिलाफ पेश की गई है. वहीं दूसरी अपील राज्य सरकार की ओर से सलमान खान को अवैध हथियार में बरी करने के खिलाफ पेश है तो तीसरी अपील सलमान खान की ओर से काले हिरण शिकार मामले में पांच साल की सजा के खिलाफ पेश की गई है.

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इसके साथ ही एक अपील राज्य सरकार की ओर से राजस्थान उच्च न्यायालय में पहले ही सैफअली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेन्द्रे और दुष्यन्त सिंह के खिलाफ पेश की गई थी क्योकि हिरण शिकार के मामले में सलमान को पांच साल की सजा हुई एवं बाकी को दोष मुक्त कर दिया था. ऐसे में जब पहले ही सरकार की ओर से अपील उच्च न्यायालय में पेश कर दी गई है तो सलमान से जुड़ी सभी अपीलों पर राजस्थान उच्च न्यायालय में ही सुनवाई की जाए.

सारस्वत ने उच्च न्यायालय को बताया कि पूर्व में भी सलमान खान से जुड़ी दो अपीलों पर राजस्थान उच्च न्यायालय में ट्रांसफर कर सुनवाई की गई थी जिसके लिए उच्च न्यायालय ने याचिका संख्या 23/2011 में 04.11.2011 को आदेश पारित किया था. ऐसे में वर्तमान में भी तीन अपीलें अपीलांट कोर्ट में विचाराधीन हैं. उनको भी राजस्थान उच्च न्यायालय में ट्रांसफर किया जाए.

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