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हाईकोर्ट खबर : पुलिस नफरी पर सरकार को फिर दिया समय...AAG को पेश करना था अतिरिक्त शपथ पत्र

प्रदेश में पुलिस विभाग में कम नफरी को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों पर राजस्थान उच्च न्यायालय की ओर से प्रसंज्ञान लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से एक सप्ताह का समय चाहा गया.

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पुलिस नफरी पर सरकार को फिर दिया समय

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Published : Mar 22, 2021, 10:54 PM IST

जोधपुर.प्रदेश में पुलिस विभाग में कम नफरी को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों पर राजस्थान उच्च न्यायालय की ओर से प्रसंज्ञान लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से एक सप्ताह का समय चाहा गया.

वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत लोढा और न्यायाधीश देवेन्द्र कच्छवाहा की खंडपीठ के समक्ष अतिरिक्त महाधिवक्ता करणसिंह राजपुरोहित ने राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त शपथ पत्र पेश करने के लिए समय चाहा. जिस पर न्यायालय ने 09 अप्रैल तक का समय दिया है. अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कहा कि पुलिस विभाग में खाली पडे विभिन्न पदों की स्थिती को लेकर शपथ पत्र पेश करना है जिसके लिए समय चाहा.

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न्यायमित्र अधिवक्ता धीरेन्द्रसिंह सोढा भी मौजूद रहे. गौरतलब है कि देशभर में पुलिस विभाग में नफरी की कमी को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका विचाराधीन थी जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने देश के सभी उच्च न्यायालयों को निर्देश दिये थे कि सभी प्रसंज्ञान लेकर जनहित याचिका दायर कर इसका निस्तारण करें.

राजस्थान उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका दायर कर प्रदेश में पुलिस विभाग में नफरी को लेकर क्या स्थिती है. उसकी रिपोर्ट मांगी थी. प्रदेश में आईपीएस से लेकर कांस्टेबल लेवल तक कितने पद है कितनी और आवश्यकता है. बढ़ती जनसंख्या के अनुसार कितने पदों की आवश्यकता है यह सभी सरकार से आंकडे़ मांगे गये थे.

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