राजस्थान

rajasthan

ETV Bharat / city

सलमान खान की ट्रांसफर पिटीशन पर आगे नहीं बढ़ी सुनवाई, 4 सप्ताह बाद का दिया समय - Rajasthan High Court

ट्रांसफर पिटीशन (Transfer Petition) में कहा गया है कि सलमान खान (Salman khan) के काले हिरण शिकार से जुडे़ मामले (blackbuck hunting case) में जिला एवं सत्र न्यायालय, जोधपुर में तीन अपीलें विचाराधीन हैं जिनका सम्बंध एक ही केस से है. ट्रांसफर पिटीशन के जरिये तीनों अपीलों पर राजस्थान उच्च न्यायालय (Rajasthan High Court) में ही सुनवाई करने की अपील की गई है.

सलमान खान की ट्रांसफर पिटीशन
सलमान खान की ट्रांसफर पिटीशन

By

Published : Sep 22, 2021, 6:19 PM IST

जोधपुर. जोधपुर के चर्चित काला हिरण शिकार मामले में अभिनेता सलमान खान की ओर से पेश ट्रांसफर पिटीशन पर आज सुनवाई आगे नहीं बढ़ पाई. यह सुनवाई न्यायाधीश डॉ पुष्पेन्द्रसिंह भाटी की अदालत में होनी है.

सलमान के वकील हस्तीमल सारस्वत ने कोर्ट में बहस के लिए वक्त देने का अनुरोध किया. जिस पर न्यायालय ने अंतरिम आदेश को आगे बढ़ाते हुए 4 सप्ताह बाद का समय दिया है. ट्रायल कोर्ट में चल रही तीनों अपीलों पर फिलहाल उच्च न्यायालय की अंतरिम रोक के चलते सुनवाई रूकी हुई है.

गौरतलब है कि अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने सलमान खान की ओर से ट्रांसफर पिटीशन में बताया है कि सलमान खान के काले हिरण शिकार से जुड़े मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय जोधपुर जिले में तीन अपीलें विचाराधीन हैं, जिनका सम्बंध एक ही केस से है.

पढ़ें- हाईकोर्ट सुनवाई : रॉबर्ट वाड्रा से जुडे़ मामले में 23 सितम्बर को होगी सुनवाई

ये हैं तीन अपीलें

एक अपील शिकायतकर्ता पूनमचंद की ओर से हिरण शिकार मामले में बरी किये गये अभिनेता सैफ अली खान (Actor Saif Ali Khan) और अन्य के खिलाफ पेश की गई है. दूसरी अपील राज्य सरकार की ओर से सलमान खान को अवैध हथियार मामले में बरी करने के खिलाफ पेश की गई है. तीसरी अपील सलमान खान की ओर से काले हिरण शिकार मामले में 5 साल की सजा के खिलाफ पेश की गई है.

एक अन्य अपील राज्य सरकार की ओर से राजस्थान उच्च न्यायालय में पहले ही सैफअली खान, नीलम (Neelam), तब्बू (Tabu), सोनाली बेन्द्रे (Sonali Bendre) और दुष्यन्त सिंह के खिलाफ पेश की गई थी. क्योंकि हिरण शिकार के मामले में सलमान को पांच साल की सजा हुई और बाकी को दोष मुक्त कर दिया गया था.

ऐसे में सलमान के वकील का कहना है कि जब पहले ही सरकार की ओर से अपील उच्च न्यायालय में पेश कर दी गई है, तो सलमान से जुड़ी सभी अपीलों पर राजस्थान उच्च न्यायालय में ही सुनवाई की जाए. सारस्वत ने उच्च न्यायालय को बताया कि पहले भी सलमान खान से जुड़ी दो अपीलों पर राजस्थान उच्च न्यायालय में ट्रांसफर कर सुनवाई की गई थी.

जिसके लिए उच्च न्यायालय ने याचिका संख्या 23/2011 में 04.11.2011 को आदेश पारित किया था. ऐसे में वर्तमान में भी तीन अपीलें अपीलांट कोर्ट में विचाराधीन है, उनको राजस्थान उच्च न्यायालय में ट्रांसफर किया जाये.

ये है मामला - साल 1998 में फिल्म हम साथ-साथ हैं (Hum Sath Sath Hain) की शूटिंग जोधपुर में की जा रही थी. सितंबर-अक्टूबर का महीना था. आरोप है कि जोधपुर के पास कांकाणी गांव में सलमान खान और फिल्म के अन्य कलाकारों ने काले हिरण का शिकार किया. इस मामले में जोधपुर हाई कोर्ट ने सलमान खान को दोषी करार दिया. सह आरोपी सैफ अली खान, नीलम, तब्बू और सोनाली बेन्द्रे को बरी कर दिया गया था. जोधपुर हाईकोर्ट में उसी केस से जुड़ी अन्य अपीलों पर सुनवाई चल रही है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details