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जोधपुरः पत्नियों के साथ मारपीट करने के आरोपियों की जमानत खारिज - Jodhpur Police News

जोधपुर में अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश महिला उत्पीड़न ने मंगलवार को पत्नियों के साथ मारपीट करने के आरोपियों की जमानत खारिज कर दी. बता दें कि दोनो भाइयों ने अपनी पत्नियों के साथ मारपीट की थी.

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जोधपुर न्यायालय

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Published : Jun 17, 2020, 4:41 AM IST

जोधपुर. अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश महिला उत्पीड़न जोधपुर महानगर डॉ मनीषा चौधरी ने अपनी पत्नियों के साथ मारपीट करने के 2 आरोपियों को जमानत देने से इंकार करते हुए जमानत आवेदन खारिज कर दिया.

मामले के अनुसार मथुरादास अस्पताल में इलाज के दौरान परिवादिया कुन्ती देवी ने 29 मई 2020 पुलिस का पर्चा बयान दिया. इसके मुताबिक उसकी और उसकी बहन मीरा दोनों की शादी एक ही घर में मनोज कुमार और राजेश कुमार के साथ 12 साल पहले हुई थी. उसकी बहन मीरा ने बीमार होने पर अपने पति मनोज कुमार का उपचार करवाने के लिए कहा, जिस पर उसने खाना बनाने का बोला तो मना करने पर मनोज कुमार और राजेश कुमार ने दोनों बहनों के साथ मारपीट शुरू कर दी. उनको बचाने उनकी मां आई तो उनके साथ भी मारपीट की. साथ ही पड़ोसी बचाने आए तो उनको भी जान से मारने की धमकियां दी.

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पुलिस ने इस पर लूणी थाने में मुकदमा दर्ज कर दोनो भाइयों को गिरफ्तार कर लिया. न्यायिक हिरासत में होने पर दोनो भाइयों ने जमानत आवेदन पेश किया. केस डायरी के अवलोकन से यह प्रकट है कि प्रार्थीगण के विरूद्ध उनकी पत्नियों के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते हुए डंडे, लाठी, कुल्हाड़ी, फावड़े आदि से वार करने को लेकर भादस की धारा 341, 323, 325, 498ए और 308 के तहत गंभीर प्रकृति के अपराध का आरोप है. इस पर कोर्ट ने दोनों की जमानत आवेदन को खारिज कर दिया.

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