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बीसीआर की साधारण सभा की बैठक आयोजित, टीम का हुआ गठन - टीम का हुआ गठन

बार काउंसिल ऑफ राजस्थान की साधारण सभा की बैठक रविवार को बार सभागार में सैयद शाहीद हसन की अध्यक्षता में आयोजित हुई. बैठक में कई अहम निर्णय भी लिये गये. साथ ही, बीसीआर के नये चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और चार कॉ चेयरमैन का सर्वसम्मति से चुनाव किया गया.

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बीसीआर की साधारण सभा की बैठक आयोजित...

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Published : Mar 7, 2021, 10:52 PM IST

जोधपुर.बार काउंसिल ऑफ राजस्थान की साधारण सभा की बैठक रविवार को बार सभागार में सैयद शाहीद हसन की अध्यक्षता में आयोजित हुई. बैठक में कई अहम निर्णय भी लिये गये. साथ ही, बीसीआर के नये चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और चार कॉ चेयरमैन का सर्वसम्मति से चुनाव किया गया, जिसमें 19 सदस्यगण मौजूद रहे. साधारण सभा पूरी होने के बाद छह पदों के लिए नामांकन किया गया. चेयरमैन पद पर कुलदीप कुमार शर्मा (अधिवक्ता, बीकानेर), वाइस चेयरमैन के पद पर इन्द्रराज चौधरी (अधिवक्ता, जोधपुर), चार कॉ रतनसिंह राव (अधिवक्ता, उदयपुर), सचिन आचार्य (अधिवक्ता, जोधपुर), आरपी सिंगारिया (अधिवक्ता, जोधपुर) और हरेन्द्रसिंह सिनसिनवार (अधिवक्ता, जयपुर) को सर्वसम्मति से चेयरमैन चुना गया.

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बार काउंसिल ने चेयरमैन को नई समितियों का गठन करने हेतु अधिकृत किया. कार्यकारिणी समिति- कुलदीप कुमार शर्मा (चेयरमैन), जगमाल सिंह चौधरी, सुशील कुमार शर्मा, संजय शर्मा,राजेश पंवार एवं सुनिल बेनीवाल (सदस्यगण). बार काउंसिल ऑफ राजस्थान का 2021-2022 का बजट साधारण सभा की ओर से पारित ना होने तक, दैनिक खर्चों हेतु चेयरमैन कुलदीप कुमार शर्मा को अधिकृत किया. साधारण सभा की ओर से पांच सदस्यों की गठित समिति की ओर से कोरोना से पीड़ित अधिवक्ताओं को राजस्थान अधिवक्ता कल्याण कोष अधिनियम 1987 से अनुग्रह राशि प्रदान करने हेतु प्रस्तुत रिपोर्ट पर गंभीरता से विचार विमर्श किया गया. इसे बार काउंसिल ऑफ राजस्थान की आगामी साधारण सभा में रखे जाने का निर्णय लिया गया. बार काउंसिल की साधारण सभा की ओर से जिन अधिवक्ताओं की ओर से कानून के क्षैत्र में पीएचडी की डिग्री प्राप्त कर ली हैं, उन्हें उस डिग्री के आधार पर नाम के आगे डॉक्टर लगाने की अनुमति प्रदान कर दी. साधारण सभा की ओर से राज्य सरकार एवं उच्च न्यायालय को लिखकर यह अनुरोध किए जाने का निर्णय लिया गया कि राज्य में जहां पर भी नए न्यायालय का सृजन किया जाये. उसके साथ ही वहॉ पर आधारभूत सुविधाएं भी प्रदान की जाये, जिससे की न्यायालय के कर्मचारियों, अधिवक्ताओं एवं पक्षकारों को उचित सुविधा प्राप्त हो सके.

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