जोधपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने भंवरी देवी अपहरण हत्याकांड प्रकरण में अमरचंद को पुलिस जाब्ते में अंतरिम जमानत देने पर जिला पुलिस अधीक्षक, जोधपुर ग्रामीण द्वारा वसूले 70 हजार 497 रुपए वापस लौटाने के लिए पेश फौजदारी प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया है. कोर्ट ने आठ सप्ताह के भीतर रुपए अमरचंद के पुत्र साहिल को लौटाने के आदेश दिए हैं.
कोर्ट ने यह निर्धारित किया कि जमानत स्वीकारने के समय पुलिस अभिरक्षा की राशि जब तक कोर्ट वसूल करने के आदेश नहीं दे. तब तक राज्य सरकार पुलिस अभिरक्षा की राशि मुलजिम या उसके परिवारजन से वसूल नहीं कर सकती. भंवरी हत्याकांड और अपहरण मामले में 8 दिसंबर 2011 से जेल में बंद अमरचंद के ताऊजी का देहान्त होने पर सामाजिक कार्यक्रमो में सम्मलित होने के लिए 4 अक्टूबर 2019 को हाइकोर्ट के जस्टिस दिनेश मेहता ने 5 अक्टूबर 2019 से 7 अक्टूबर 2019 तक पुलिस अभिरक्षा में अंतरिम जमानत स्वीकार की थी.