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हिरण शिकार मामले में सलमान खान को हाईकोर्ट ने दी हाजिरी माफी, सजा के खिलाफ अपील पर सुनवाई टली - The much talked black deer hunting case

काला हिरण शिकार मामले में राजस्थान हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद शनिवार को सलमान खान, जिला एंव सेशन न्यायालय जोधपुर में व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं हुए. ऐसे में सलमान के अधिवक्ता आगामी 9 फरवरी को बहस करेंगे. वहीं दो अन्य अपीलों पर आगामी 24 फरवरी को सुनवाई होगी.

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सजा के खिलाफ अपील पर सुनवाई टली

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Published : Feb 6, 2021, 1:30 PM IST

जोधपुर.बहुचर्चित काला हिरण शिकार मामले में फिल्म अभिनेता सलमान खान को राजस्थान उच्च न्यायालय से राहत मिलने के बाद, आज यानी शनिवार को जिला एवं सेशन न्यायालय जोधपुर अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं हुए. जिला एवं सेशन न्यायाधीश जोधपुर अदालत में कुल चार अपीलों पर सुनवाई होनी थी. ऐसे में काला हिरण शिकार और अवैध हथियार मामले की अपीलों पर सुनवाई के लिए 24 फरवरी की तारीख दी गई.

सजा के खिलाफ अपील पर सुनवाई टली

बता दें कि सलमान खान के मामले में दो अपीलें राज्य सरकार की थी. उन पर सरकारी अधिवक्ता लादाराम विश्नोई ने बहस शुरू कर दी, जिसके जवाब के लिए सलमान के अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने न्यायालय से समय चाहा. ऐसे में न्यायालय ने आगामी 9 फरवरी की तारीख दी है. जिला एवं सेशन न्यायाधीश जोधपुर जिला राघवेन्द्र काछवाल की अदालत में कुल चार अपीलों पर सुनवाई होनी थी, लेकिन दो अपीलों पर सलमान के अधिवक्ता ने बाद में बहस शुरू करने का अनुरोध किया.

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वहीं दो अपीलों पर ही बहस के लिए कहा तो सरकारी अधिवक्ता ने बहस शुरू कर दी. लेकिन अभी तक राजस्थान उच्च न्यायालय का आदेश नहीं आने की वजह से आदेश की कॉपी पेश नहीं की गई. खान की ओर से अधिवक्ता निशांत बोडा और डॉ. विजय पटेल भी कोर्ट में मौजूद रहे.

सलमान से जुड़ी अपीलें...

  1. तत्कालीन सीजेएम ग्रामीण देव कुमार खत्री की अदालत ने बहुचर्चित काला हिरण शिकार के मामले में 5 अप्रैल 2018 को फैसला सुनाते हुए सलमान खान को पांच साल की सजा के आदेश दिए थे. इस मामले में सह आरोपी फिल्म अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, तब्बू और सोनाली बेंद्र को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था. सलमान खान को उस समय गिरफ्तार कर जोधपुर जेल भेजा गया था. तीन दिन बाद वे कोर्ट से मिली जमानत के आधार पर रिहा हुए थे. खान ने जिला एवं सेशन न्यायाधीश जोधपुर जिला के समक्ष उनको सुनाई गई पांच साल की सजा को चुनौती दी थी.
  2. तत्कालीन सीजेएम ग्रामीण दलपत सिंह राजपुरोहित ने सलमान खान को अवैध हथियारों के मामले में 18 जनवरी 2017 को बरी कर दिया था. खान को बरी करने पर राज्य सरकार की ओर से जिला एवं सेशन न्यायाधीश जोधपुर जिला में चुनौती दी थी.
  3. ट्रायल के दौरान सलमान खान की ओर से अवैध हथियारों को लेकर लाइसेंस गुम होने का झूठा शपथ पत्र पेश करने का आरोप लगाते हुए अभियोजन पक्ष ने सलमान खान के खिलाफ सीआरपीसी की धारा- 340 के तहत पेश दोनों प्रार्थना पत्रों को तत्कालीन सीजेएम जोधपुर ग्रामीण अंकित रमन ने 17 जून 2019 को खारिज करते हुए सलमान को राहत दी थी. इन दोनों ही मामलों पर अभियोजन पक्ष की ओर से जिला एवं सत्र न्यायाधीश जोधपुर जिला में चुनौती दी थी.

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सलमान खान से जुड़े पूरे मामले में वर्तमान में चार अपीलें विचाराधीन हैं. जिला एवं सेशन न्यायाधीश जोधपुर जिला की अदालत में, जिसमें एक अपील सलमान खान की ओर से है और तीन अपीलें राज्य सरकार की ओर से पेश की गई है. राज्य सरकार की दो अपीलों पर सरकार की ओर से बहस शुरू कर दी है, जिसका जवाब सलमान खान के अधिवक्ता 9 फरवरी को देंगे. वही दो अपीलों पर आगामी 24 फरवरी को सुनवाई होगी.

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